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दिल्ली ब्लास्ट: आरोपी डॉ. शाहीन का पंजीकरण किया गया रद्द, पूरी जिंदगी नहीं कर सकेंगी मेडिकल प्रैक्टिस
Mon, 17 Nov 2025 09:22 PM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Mon, 17 Nov 2025 09:22 PM IST
सार
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर शाहीन का पंजीकरण रद्द कर दिया है। अब वह मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगी।
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डॉ. शाहीन
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
दिल्ली बम ब्लास्ट में आरोपी डा. शाहीन और जम्मू के मूल निवासी डा. आदिल अहमद का पंजीयन उत्तर प्रदेश से रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल काउंसिल ने दोनों का पंजीयन रद्द कर दिया है। पंजीयन निरस्त होने के बाद ये चिकित्सकीय कार्य नहीं कर सकते हैं।
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दिल्ली बम ब्लास्ट में नाम आमने आने के बाद इंडियन मेडिकल काउंसिल ने कई डॉक्टरों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम के तहत कार्य करने और नैतिकता के खिलाफ कार्य करने की कार्रवाई की है। सभी राज्यों की स्टेट मेडिकल काउंसिल को भी पत्र भेजा गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल काउंसिल ने डा. शाहिन और जम्मू निवासी डा. आदिल अहमद का पंजीयन रद्द कर दिया है। डा. शाहीन ने 2005 में पंजीयन कराया था, जबकि डा. आदिल अहमद जम्मू कश्मीर का मूल निवासी है। वह पहले जम्मू और कश्मीर मेडिकल काउसिल में पंजीकृत था। वहां से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल काउंसिल में आवेदन किया। इसे वर्ष 2010 में पंजीकृत किया गया। वह प्राइवेट प्रैक्टिस करने की बात कह कर पंजीयन कराया था।
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