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सीएम योगी के सवाल के बाद बर्खास्तगी का फैसला : 5.45 करोड़ के गबन में हरदोई के दो पूर्व वरिष्ठ कोषाधिकारी होंगे बर्खास्त

Thu, 09 Dec 2021 09:34 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Thu, 09 Dec 2021 09:34 PM IST
सार

वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग की सहमति के बाद बर्खास्तगी के आदेश जारी होंगे। सीएम ऑफिस ने वित्त विभाग से यह भी पूछा है कि गबन हुई धनराशि की भरपाई कैसी होगी?  

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Decision of dismissal after CM Yogi's question: Two former senior treasury officers of Hardoi will be sacked for embezzlement of 5.45 crores
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई कोषागार से 5.45 करोड़ रुपये के गबन के आरोपी दो वरिष्ठ कोषाधिकारियों की बर्खास्तगी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पेंशन व ग्रेच्युटी से यह रकम फर्जी पीपीओ के जरिए निकाली गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग की सहमति लेकर इन्हें सेवा से बाहर किया जाएगा। वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग की सहमति के बाद बर्खास्तगी के आदेश जारी होंगे। सीएम ऑफिस ने वित्त विभाग से यह भी पूछा है कि गबन हुई धनराशि की भरपाई कैसी होगी?  

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गबन के इस मामले में हरदोई में 6 नवंबर 2019 व 30 अप्रैल 2020 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 5.45 करोड़ रुपये में से 2.49 करोड़ का गबन तत्कालीन वरिष्ठ कोषाधिकारी दीपांकर शुक्ला और 39.24 लाख रुपये तत्कालीन वरिष्ठ कोषाधिकारी देवी प्रसाद के कार्यकाल में हुआ था। इन दोनों अधिकारियों ने अधीनस्थ कर्मियों की सिफारिश पर अधिकृत अधिकारी के रूप में भुगतान प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। शेष धनराशि का निर्धारण किया जा रहा है। बता दें कि जांच के बाद इन अधिकारियों को एक वेतनमान पदावनत करने का प्रस्ताव किया गया था। मुख्यमंत्री योगी ने इस पर सवाल किया कि क्या प्रस्तावित दंड पर्याप्त है? इसके बाद शासन ने पुनर्विचार के बाद दोनों को ही सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की थी।

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