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Lucknow News: जाम के मामले में डीसीपी, नगर निगम के अफसर तलब
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हाईकोर्ट।
लखनऊ। पॉलीटेक्निक से किसान पथ तक लगने वाले जाम का समाधान न निकालने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है और डीसीपी (ट्रैफिक), डीसीपी (पूर्व) और नगर निगम के राजपत्रित अधिकारी को एक मई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि अधिकारी कोर्ट में पेश होने से पहले पॉलीटेक्निक से किसान पथ तक के पूरे मार्ग का निरीक्षण करेंगे। मौके पर जाकर समस्या की मुख्य वजहों का पता लगाएंगे और उनके संभावित समाधान के साथ कोर्ट में जवाब देंगे।
यह आदेश अधिवक्ता सूरज सिंह विसेन की जनहित याचिका पर आया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि इस रूट पर जाम की समस्या जनता के लिए नासूर बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से यह मुद्दा बार-बार कोर्ट के ध्यान में लाया जा रहा है। तमाम याचिकाओं के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला है। अदालत ने इस याचिका को इसी तरह के एक अन्य मामले के साथ जोड़ते हुए अगली सुनवाई 1 मई को तय की है।
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न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि अधिकारी कोर्ट में पेश होने से पहले पॉलीटेक्निक से किसान पथ तक के पूरे मार्ग का निरीक्षण करेंगे। मौके पर जाकर समस्या की मुख्य वजहों का पता लगाएंगे और उनके संभावित समाधान के साथ कोर्ट में जवाब देंगे।
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यह आदेश अधिवक्ता सूरज सिंह विसेन की जनहित याचिका पर आया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि इस रूट पर जाम की समस्या जनता के लिए नासूर बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से यह मुद्दा बार-बार कोर्ट के ध्यान में लाया जा रहा है। तमाम याचिकाओं के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला है। अदालत ने इस याचिका को इसी तरह के एक अन्य मामले के साथ जोड़ते हुए अगली सुनवाई 1 मई को तय की है।
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