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UP Police Re-Exam Date 2024: अगस्त में होगी यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा, यहां से नोट कर लें पूरा शेड्यूल
Fri, 26 Jul 2024 06:33 AM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Fri, 26 Jul 2024 06:33 AM IST
सार
UP Police Constable Exam Date 2024: पेपर लीक के कारण निरस्त की गई सिपाही भर्ती परीक्षा को फिर से आयोजित करने के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 60244 पदों पर भर्ती के लिए 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
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- फोटो : amar ujala
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विस्तार
UP Police Constable Bharti Exam Date Out: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा का आयोजन प्रतिदिन दो पालियों में होगा और प्रति पाली में लगभग पांच लाख अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे।
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बता दें कि पेपर लीक के कारण पहले हो चुकी यह परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यह परीक्षा छह माह के अन्दर शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को दृष्टिगत रखते हुये पुनः आयोजित करायी जाएगी।
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस परीक्षा को एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत पारदर्शी तरीके से उच्चतम मानकों के अनुसार आयोजित करने की प्रतिबद्धता के क्रम में यह कार्यकम घोषित किया गया है।
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चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराये जाने के सम्बन्ध में परीक्षा सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्थाओं जैसे-परीक्षा की तैयारियों, परीक्षा केन्द्रों के चयन, परीक्षार्थियों का सत्यापन, छद्मनिरूपण रोके जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक-19.06.2024 को जारी किए गये हैं। यह परीक्षा इन सभी मानकों के अनुसार की जा रही है।
परीक्षाओं की शुचिता से छेड़छाड़ करने पर होगी आजीवन सजा और एक करोड़ का जुर्माना
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, जैसे प्रश्नपत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6, सन 2024) दिनांक 01 जुलाई, 2024 को अधिसूचित किया गया है, इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा दोनों ही हो सकती है।
प्रवेश पत्र दिखाकर अभ्यर्थी कर सकेंगे निशुल्क बस यात्रा
परीक्षा का आयोजन प्रतिदिन दो पालियों में होगा और प्रति पाली में लगभग पांच लाख अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की निःशुल्क बस सेवा की सुविधा रहेगी। अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार इसका लाभ ले सकते हैं जिसके लिए बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त दो प्रतियां डाउनलोड करनी होंगी तथा उसकी एक प्रति परीक्षा केन्द्र के जनपद तक की यात्रा एवं दूसरी प्रति परीक्षा उपरान्त अपने जनपद तक की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को प्रस्तुत करना होगा।