फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Dancer Sapna chaudhary appeared in court , next hearing on 30 september

कोर्ट में हाजिर हुईं डांसर सपना चौधरी, गिरफ्तारी वारंट वापस , 20 हजार के मुचलके पर रिहाई का आदेश, 30 के तय होंगे आरोप

Tue, 20 Sep 2022 01:48 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Sep 2022 01:48 AM IST
विज्ञापन
Dancer Sapna chaudhary appeared in court , next hearing on 30 september
डांसर सपना चौधरी कोर्ट में हुईं हाजिर। - फोटो : ??? ?????
डांस इवेंट के टिकट बेचकर कार्यक्रम न करने के मामले में मशहूर डांसर सपना चौधरी सोमवार को करीब साढ़े 12 बजे कोर्ट में हाजिर हुईं।
विज्ञापन

वकील के जरिये गिरफ्तारी वारंट वापस लेने की अर्जी दी। बताया कि 22 अगस्त को सुनवाई की तारीख लगी थी, लेकिन वकील की अस्वस्थता के चलते हाजिरी माफी की अर्जी नहीं दी जा सकी।
इस पर एसीजेएम शांतनु त्यागी ने गिरफ्तारी वारंट वापस ले लिया और 20 हजार का मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है।
विज्ञापन

मालूम हो कि इस मामले में सपना चौधरी ने कोर्ट में हाजिर होकर जमानत करा ली थी। इसके बाद कोर्ट ने सपना पर आरोप तय करने के लिए 22 अगस्त की तारीख तय की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

लेकिन सुनवाई के समय डांसर न तो कोर्ट में हाजिर हुई और न ही हाजिरी माफ करने की अर्जी दी। इस पर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था।
जानिए क्या था मामला
आशियाना थाने की किला पुलिस चौकी के उप निरीक्षक फिरोज खान ने 13 अक्तूबर 2018 को सपना चौधरी, रत्नाकर उपाध्याय, अमित पांडे, पहल इंस्टीट्यूट के इबाद अली, नवीन शर्मा और जुनैद अहमद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 13 अक्तूबर को दोपहर तीन से रात दस बजे तक स्मृति उपवन में सपना चौधरी सहित अन्य कलाकारों का कार्यक्रम था। इसके लिए आरोपियों ने प्रति व्यक्ति 300 सौ रुपये का टिकट बेचा था। रात 10 बजे तक डांसर के न आने पर कार्यक्रम के निरस्त होने से नाराज लोगों ने हंगामा किया था। मामले की विवेचना के बाद जुनैद, इबाद, अमित और रत्नाकर के खिलाफ 20 जनवरी 2019 को चार्जशीट दाखिल की गई थी, जबकि सपना के खिलाफ 1 मार्च 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस पर अदालत ने 26 जुलाई 2019 को संज्ञान लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed