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यूपी: अखिलेश ने सरकारी कर्मचारियों को दिया बेहतरीन तोहफा

Tue, 14 Jun 2016 09:09 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 14 Jun 2016 09:09 AM IST
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 DA of state employees increased by six percent in UP.

यूपी के 21 लाख से ज्यादा कर्मचारियों व शिक्षकों को जनवरी से छह प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाएगा। जनवरी से मई तक के डीए की बढ़ी रकम जीपीएफ में जमा होगी। जून से डीए का नकद भुगतान होगा। बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों को जून के वेतन के साथ एक जुलाई को मिलेगा।

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प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर ने सोमवार को राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को मूल वेतन का 125 प्रतिशत डीए देने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया। ये वर्तमान में 119 प्रतिशत महंगाई भत्ता पा रहे हैं। छह प्रतिशत डीए बढ़ने से सरकार पर करीब 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आएगा।
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बढ़े महंगाई भत्ते का फायदा सूबे के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यप्रभारित कर्मचारी व यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मी पाएंगे।
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सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र व सचिव ओंकारनाथ तिवारी ने डीए भुगतान का आदेश जारी करने का स्वागत किया है।

पांचवें वेतन आयोग वालों का डीए 11 फीसदी बढ़ा

 DA of state employees increased by six percent in UP.

जिन राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मियों के वेतन का छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पुनरीक्षित वेतन ढांचे में चयन नहीं हुआ, उन्हें वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 245 प्रतिशत डीए मिलेगा। वर्तमान में इन्हें 234 प्रतिशत डीए मिल रहा है। सरकार ने ऐसे कर्मियों का डीए 11 फीसदी बढ़ाया है।

इन्हें इस तरह मिलेगा डीए
जो कर्मचारी एक जनवरी या उसके बाद सेवारत थे, लेकिन शासनादेश जारी होने के पहले सेवानिवृत्त हो गए, त्यागपत्र दे दिया या मृत्यु हो गई, उन्हें सेवा समाप्ति या सेवानिवृत्ति आदि की तिथि तक मिलेगा।

इन्हें भी मिलेगा डीए

 DA of state employees increased by six percent in UP.

ऐसे अधिकारी, कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता नहीं खुला है, उनके बकाया डीए की रकम पीपीएफ में जमा की जाएगी या एनएससी के रूप में मिलेगी।

नई पेंशन योजना से जुड़े कर्मचारियों के डीए के एरियर का दस प्रतिशत हिस्सा उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा होगा। नियोक्ता भी उतनी रकम खाते में जमा करेगा। एरियर की बाकी 90 प्रतिशत रकम संबंधित कर्मी के पीपीएफ एकाउंट जमा की जाएगी या एनएससी के रूप में मिलेगी।

जिन अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवाएं एक जनवरी या उसके बाद शासनादेश जारी होने की तिथि से पहले समाप्त हो गई या छह महीने के अंदर रिटायर होने वाले हैं, उन्हें डीए की पूरी रकम नकद मिलेगी।

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