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रस्तोगी कॉलेज के मैदान में ही लगेगा फुटकर पटाखा बाजार, चाइनीज समेत इन पटाखों पर रोक

Sat, 03 Nov 2018 11:44 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 03 Nov 2018 11:44 AM IST
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crackers market in lucknow
डेमो
दीपावली पर फुटकर पटाखा बाजार लखनऊ में बाजारखाला थाना के रस्तोगी इंटर कॉलेज के मैदान में ही लगाया जाएगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में दीपावली पर लगने वाले फुटकर पटाखा बाजार की सुरक्षा को लेकर आयोजित बैठक में यह जानकारी दी।
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उन्होंने बताया कि अस्थायी तौर पर जारी लाइसेंसधारकों को एक बार फिर रस्तोगी इंटर कॉलेज के मैदान में दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है। मालूम हो कि इससे पहल फायर विभाग की आपत्ति व डिप्टी सीएम के उक्त पटाखा बाजार क्षेत्र के समीप होने वाले आवागमन को देखते हुए सुरक्षा कारणों से रस्तोगी इंटर कालेज मैदान के बाजार को कूड़ियाघाट में शिफ्ट करने की तैयारी की थी। 
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डीएम ने कहा कि दीपावली पर प्रतिबंधित विदेशी पटाखों की सप्लाई और बिक्री रोकने के के लिए शहर के प्रमुख कूरियर व ऑनलाइन कंपनियों के गोदामों की औचक जांच की जाएगी। अगर पार्सल डिलीवरी के दौरान किसी भी कूरियर या ऑनलाइन कंपनी द्वारा पटाखा सप्लाई किया जाता मिला तो प्रशासन आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करेगा। 
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सुरक्षा को लेकर होगी सख्ती : फुटकर दुकानों में पर्याप्त संख्या में अग्निशमन यंत्र, कम से कम आठ बोरी बालू और 200 लीटर पानी की क्षमता वाला ड्रम रखना जरूरी होगा। प्रस्तावित अस्थाई आतिशबाजी स्थल से 50 मीटर की दूरी से ही समस्त प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन मिला तो लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। 

कंदीलों पर भी रोक

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जिला प्रशासन ने तेज आवाज वाले पटाखों व चाइनीज ब्रांड और कंदील (हॉट बैलून) की बिक्री व प्रयोग प्रतिबंध लगाया है। नियम तोड़ने वालों पर धारा 144 के तहत कार्रवाई होगी। कोई भी ऐसा पटाखा अथवा आतिशबाजी नहीं छुड़ायी जा सकेगी जिसका धमाका छुड़ाने के स्थान से चार मीटर की दूरी पर 125 डेसिबल या 145 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि तरंग पैदा करता हो। दीपावली के दिन सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखा व आतिशबाजी छुड़ाने का समय निर्धारित किया गया है।

साइलेंस जोन के 200 मीटर दायरा प्रतिबंधित क्षेत्र
शांत घोषित अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित क्षेत्र से 200 मीटर के चारों ओर किसी भी समय कोई पटाखा नहीं छुड़ाया जाएगा। आतिशबाजी स्थल के आस पास अथवा बिक्री परिसर में कोई भी दो पहिया या चार पहिया वाहन नहीं खड़ा होगा। 
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