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एसीपी का वेतन रोकें, गिरफ्तार कर कोर्ट में करें पेश,

Tue, 12 Jan 2021 01:47 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 12 Jan 2021 01:47 AM IST
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COURT ordersed to present acp
एसीपी का वेतन रोकें, गिरफ्तार कर कोर्ट में करें पेश
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लखनऊ। लूट और हत्या के मामले में गवाही देने से बच रहे चौक के एसीपी इंद्रप्रकाश सिंह का वेतन रोकने और उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश मो. गजाली ने दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि चिनहट थाने में वर्ष 2008 में हत्या, लूट, साक्ष्य छिपाने और बरामदगी के मामले में वर्तमान एसीपी चौक ने कोर्ट में हाजिर होकर एक जनवरी 2019 को बयान दर्ज कराए थे। उनसे बचाव पक्ष द्वारा जिरह की जानी थी। कोर्ट के बयान दर्ज करने के लिए लगातार बुलाने के बावजूद एसीपी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। इस पर अदालत ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा कि एसीपी का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का पत्र वरिष्ठ कोषाधिकारी को भेज गया है। इसके अलावा उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जाता है। कोर्ट ने कमिश्नर से कहा कि वह अपने स्तर से मामले को देखें और 18 जनवरी को एसीपी की गवाही दर्ज कराने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें।
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दुराचारी को दस साल की सजा
नाबालिग लड़की को बहलाकर भगा ले जाने और दुराचार करने के आरोपी गौतम सिंह को दोषी ठहराकर पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्र ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट में सरकारी वकील नवीन त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्याय ने तर्क दिया कि मामले में वादिनी ने कृष्णानगर में 3 मई 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दोपहर में उसकी 13 वर्ष की पुत्री को आरोपी गौतम सिंह ले गया है। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना के दौरान छह मई को पीड़िता को बरामद किया और उसके बयान व मेडिकल के बाद दुराचार का आरोप बढ़ाया।
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सीजेएम ने रेहान को भेजा जेल
विभूतिखंड के कठौता चौराहे पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर मऊ के गोहना के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख अजीत सिंह की हत्या करने वालों को आजमगढ़ से राजधानी लाने और हत्या के बाद उज्जैन पहुंचाने के आरोपी रेहान को सीजेएम ने न्यायिक हिरासत में लेकर 23 जनवरी तक जेल भेज दिया है। इसके पहले पुलिस ने आरोपी रेहान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और बताया कि आरोपी ने इस हत्याकांड में मुख्य भूमिका निभाई है। अजीत सिंह के हत्यारों को रेहान आजमगढ़ से राजधानी लाया और हत्या हो जाने के बाद उन्हें सुरक्षित उज्जैन तक पहुंचाया। कहा गया कि पुलिस ने आरोपी को उज्जैन से गिरफ्तार कर इस आवागमन में शामिल कार को भी आरोपी के पास से बरामद किया है। कोर्ट ने इसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया।
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