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शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी पर बलात्कार का केस दर्ज करने का आदेश

Wed, 14 Jul 2021 01:39 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Jul 2021 01:39 AM IST
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court ordered to police to registered rape case on  vaseem rizvi
लखनऊ। अपने ड्राइवर को काम के बहाने शहर के बाहर भेजकर उसकी पत्नी के साथ दुराचार करने और फोटो खींच कर ब्लैकमेल करने के आरोपों को लेकर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने थाना प्रभारी सहादतगंज को आदेश दिया है कि वह सैय्यद वसीम रिजवी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करें और तीन दिन के अंदर कोर्ट में अपनी आख्या प्रस्तुत करें।
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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि महिला द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं और मामला महिला की अस्मिता से जुड़ा है। इसके अलावा पीड़िता ने आरोपी के आपराधिक इतिहास का भी उल्लेख किया है जिससे बल मिलता है कि वह डर गई होगी। सैयद वसीम रिजवी के खिलाफ पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसका पति सलमान हैदर पिछले चार वर्षों से आरोपी के यहां ड्राइवर है। उसको गाड़ी लेकर वसीम रिजवी बाहर भेजा करते थे। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि पांच महीने पहले उसके पति ने फोन करके बताया था कि वसीम रिजवी उसे काम से लखनऊ के बाहर भेज रहे हैं। वह कल वापस आएगा। कहा गया है कि उसी रात दस बजे वसीम रिजवी ने पीड़िता के घर आकर दुराचार किया और अश्लील फोटो खींचे तथा धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दिया जाएगा ।
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पीड़िता ने कहा है कि पति की जान व बदनामी के डर से उसने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। अर्जी में कहा गया है कि इसके बाद पति के लखनऊ बाहर होने पर आरोपी मौका पाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता था। मजबूर होकर उसने गत 11 जून को पति को पूरी बात बताई और घटना की शिकायत सआदतगंज थाने में की लेकिन जब उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो घटना की पूरी जानकारी पुलिस कमिश्नर लखनऊ को दी गई। लेकिन फिर भी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई।
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