फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Court News

डीसीपी पूर्वी, एसएचओ गुडंबा समेत पूरी टीम तलब, अरेस्ट स्टे के बावजूद अभियुक्तों को उठाने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

Tue, 09 Aug 2022 02:00 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 09 Aug 2022 02:00 AM IST
विज्ञापन
Court News
Court News
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ द्वारा आरोप पत्र पर रोक का आदेश दिए जाने के बावजूद लखनऊ पुलिस ने अभियुक्तों को हाईकोर्ट के गेट से ही उठा लिया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और इस कृत्य को अनुचित बताते हुए कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को सुबह साढे़ दस बजे की जाएगी। इस दौरान न्यायालय ने डीसीपी पूर्वी व एसएचओ गुडंबा समेत अभियुक्तों को उठाने वाली पूरी पुलिस टीम को तलब किया है।
विज्ञापन

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने सुरेश कुमार तंवर व बलबीर सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। दोनों याचियों के विरुद्ध डॉ. श्वेता सिंह ने गाजीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उत्तराखंड सरकार द्वारा बलबीर सिंह को खनन पट्टे का आवंटन किया गया था। खनन कार्य के लिए याचियों ने वादिनी के साथ करार किया, जिसके अनुसार खनन कार्य वादिनी की फर्म को करना था। आरोप है कि 42 लाख रुपये का भुगतान प्राप्त करने के बाद याचियों ने खनन कार्य स्वयं शुरू कर दिया और वादिनी के पैसे हड़प लिए। मामले में याचियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की व वादिनी की रजामंदी से एक महीने में उसे 35 लाख रुपये और दिसंबर 2022 तक 15 लाख रुपये वापस करने की बात कही। शेष राशि के लिए न्यायालय ने मामले को हाईकोर्ट के मध्यस्थता व सुलह केंद्र को भेज दिया। साथ ही मामले में याचियों के विरुद्ध दाखिल आरोप पत्र पर रोक लगा दी।
विज्ञापन

सोमवार को सुनवाई के बाद जैसे ही दोनों याची हाईकोर्ट परिसर के बाहर निकले, वहां पहले से मौजूद पुलिस टीम ने गेट नं. 6 से दोनों को उठा लिया। याचियों के अधिवक्ता ने तत्काल न्यायालय को इससे अवगत कराया। न्यायालय ने सीनियर रजिस्ट्रार व रजिस्ट्रार, सिक्योरिटी को याचियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कहा और पुलिसकर्मियों को तलब किया। तलब हुई पुलिस टीम के अगुआ दरोगा नितिन कुमार ने कोर्ट को बताया कि एसएचओ गुडंबा के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई। इस पर न्यायालय ने सख्त नाराजगी जताई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed