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UP: पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को ईडी द्वारा दाखिल मुकदमें में राहत, कोर्ट ने जमानत मंजूर की

Wed, 25 Sep 2024 06:16 AM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Wed, 25 Sep 2024 06:16 AM IST
सार

प्रवर्तन निदेशालय में दाखिल एक मामले में कोर्ट ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। यह मामला लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर दाखिल किया गया था।

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Court gives verdict on case filed by ED against Gayatri Prasad Prajapati.
गायत्री प्रसाद प्रजापति। - फोटो : amar ujala

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में दाखिल एक मामले में सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका को अदालत ने मंजूर कर लिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई कर यह आदेश मंगलवार को सुनाया।

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लोक आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर यूपी विजिलेंस ने 2020 में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति, अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने समेत कई आरोप लगे थे। इसी को आधार बनाकर ईडी ने गायत्री के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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ईडी ने जांच पूरी कर मामले में चार्जशीट दाखिल की जिसके बाद गायत्री ने जमानत याचिका दाखिल की थी। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर गायत्री को जमानत दे दी।
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गायत्री के अधिवक्ता पूर्णेंदु चक्रवर्ती ने बताया ईडी में गायत्री प्रजापति के खिलाफ दाखिल केस में जमानत मिल गई है। उन्होंने बताया कि अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जमानत याचिका मंजूर की है।

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