खाद्य सुरक्षा योजना : अब 10वीं पास को ही होगा राशन की दुकान का आवंटन
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खाद्य व रसद विभाग की तरफ से रिक्त व नई राशन दुकानों के आवंटन के लिए तैयार नई गाइडलाइन को क्रियान्वयन के लिए जिला आपूर्ति अधिकारियों के पास भेजा गया है। यह जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी एसके सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि गड़बड़ी रोकने को कोटेदार के चयन से लेकर राशन कार्ड बनवाने के नए आवेदन की प्रक्रिया को सख्त किया गया है। इसके तहत कोटेदार बनने के लिए हाईस्कूल पास होने की अनिवार्यता के साथ ही ग्राम पंचायत में चार हजार यूनिट होना जरूरी किया गया है।
किसी भी मामले में ऐसे आवेदक को दुकान का आवंटन नहीं होगा, जिसके खिलाफ पुलिस में आपराधिक मामला चल रहा होगा। राजधानी के शहरी व ग्रामीण इलाकों में राशन की 1308 दुकानें हैं, जहां से 6.54 लाख कार्डधारकों को अनाज का वितरण किया जाता है।
आवंटन से पहले बैंक खाते में 40 हजार जरूरी
डीएसओ ने बताया कि जिले में जो राशन दुकानें आवंटित न हो पाने के कारण रिक्त हैं या नई चयनित हुई हैं, उनकी आवंटन प्रक्रिया नई व्यवस्था के तहत होगी। दुकानों के आवंटन में सर्वाधिक 21 फीसदी आरक्षण अनुसूचित जाति और 20 फीसदी आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। दुकान आवंटन के आवेदक के बैंक खाते में न्यूनतम 40 हजार की बैलेंस राशि भी जरूरी होगी।
आवेदन में चरित्र प्रणाम पत्र भी जरूरी
कोटेदार बनने के लिए छवि साफ होनी चाहिए। थाना के रिकॉर्ड में मुकदमा दर्ज है तो उसे कोटेदार नहीं बनाया जाएगा। वहीं दुकान का आवंटन मिलने के बाद अगर किसी आवंटी के खिलाफ कोई आपराधिक वाद पुलिस में दर्ज होता है तो भी उसकी दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन करते समय आवेदक को चरित्र प्रमाणपत्र देना भी अनिवार्य होगा।