33 जन सूचना अधिकारियों पर तगड़ा जुर्माना!
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सूचना देने में लापरवाही पर 33 जन सूचना अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने सूचना न देने वाले 27 अफसरों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
इनमें अशोक कुमार उप मुख्य लेखा परीक्षा अफसर सहकारी समितियां मेरठ, डॉ. आरके ढल सीएमएस जिला अस्पताल रामपुर, बिजनौर के डीआईओएस, ग्राम पंचायत अधिकारी, यारपुर खंड विकास अधिकारी ऊन ब्लॉक एवं बीडीओ किरतपुर बिजनौर, शामली के तहसीलदार, जनता इंटर कॉलेज बिजनौर के प्रधानाचार्य, ईओ नगर पालिका परिषद रामपुर मुकेश शर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी निचली पूर्वी यमुना नहर शामली के अधिशासी अभियंता हैं।
इनमें राम किशन शर्मा एडीएम मुजफ्फरनगर, नगर मजिस्ट्रेट रामपुर, जिला निर्वाचन अधिकारी मुजफ्फरनगर, बीएसए शामली, ईओ नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर, अधिशासी अभियंता जल निगम मुजफ्फरनगर, डीएसओ अमरोहा, आरटीओ मुजफ्फरनगर तथा आरटीओ बिजनौर, बीडीओ शाहबाद ब्लॉक, विद्युत वितरण खंड बिजनौर के जन सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी अकबरगढ़ मुजफ्फरनगर, ग्राम पंचायत अधिकारी जादोपुरए रामपुर, जन सूचना अधिकारी लेखपाल ग्राम पंचायत मोरना मुजफ्फरनगर को दंडित किया गया है।
लापरवाही करने पर इन पर भी जुर्माना
वहीं दूसरी ओर सूचना देने में हीलाहवाली करने वाले छह जन सूचना अधिकारियों को राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने भी दंडित किया है।
इनमें विजय लक्ष्मी, ग्राम पंचायत अधिकारी दत्तनगर गोंडा पर 15,000 रुपये, योगेन्द्र बहादुर सिंह उप जिलाधिकारी बलरामपुर पर 25,000 रुपये, शोभराज यादव ग्राम पंचायत अधिकारी गैंडास बुजुर्ग बलरामपुर पर 25,000 रुपये, अरुण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम सभा शीशामऊ ब्लॉक करनैलगंज गोंडा पर 25000 रुपये, एमके सिंह अधिशासी अभियंता लोकनिर्माण विभाग बलरामपुर पर 25,000 रुपये तथा राकेश मालपाणि अपर जिलाधिकारी गोंडा पर 15,000 रुपये का दंड लगाया गया है।