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UP News: धर्म परिवर्तन कराने के दोषी ईसाई दंपती को पांच वर्ष की जेल, दो वर्ष पहले दर्ज हुआ था मुकदमा

Thu, 23 Jan 2025 10:46 AM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकर नगर
अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकर नगर Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Thu, 23 Jan 2025 10:46 AM IST
सार

अंबेडकरनगर में कोर्ट ने धर्म परिवर्तन कराने के दोषी ईसाई दंपती को पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई। दो वर्ष पहले मुकदमा दर्ज हुआ था। अब इस पर फैसला आया है। 

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Christian couple convicted of religious conversion in Ambedkar Nagar sentenced to five years in jail
कोर्ट फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

यूपी के अंबेडकरनगर में धर्म परिवर्तन कराने के दोषी ईसाई दंपती को एससी-एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राम विलास सिंह ने पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

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मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पिपरिया बैंक कॉलोनी निवासी जोस पापाचन व उसकी पत्नी शीजा एएमएन के खिलाफ जलालपुर के जमौली निवासी भाजपा नेता चंद्रिका प्रसाद ने 23 जनवरी 2023 को केस दर्ज कराया था। 
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चंद्रिका के अनुसार जोस और शीजा तीन माह से शाहपुर फिरोज गांव की दलित बस्ती में सक्रिय थे। दोनों गरीब परिवारों में जाकर उन्हें बरगलाते थे। 25 दिसंबर को दलित बस्ती में ही बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया।
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चंद्रिका की शिकायत पर पुलिस ने शाहपुर फिरोज गांव से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से ईसाई धर्म से जुड़ी सामग्री भी बरामद की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी दंपती को धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के आरोप में दोषी पाते हुए कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई। शीजा को 18 जनवरी और जोस को 22 जनवरी को जेल भेजा गया।

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