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क्राइस्ट चर्च के प्रिंसिपल ने हड़पे कॉलेज के 3 करोड़, नया कॉलेज खोल बेटे को बनाया प्रिंसिपल

Mon, 14 Nov 2016 06:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Mon, 14 Nov 2016 06:42 PM IST
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christ church college principal usurps college money
आरके चत्री - फोटो : amar ujala

हजरतगंज स्थित क्राइस्ट चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल आरके चत्री ने तीन साथियों की मदद से फर्जीवाड़ा करके छात्रों की फीस के तीन करोड़ रुपये हड़प लिए। ईसाई धर्मगुरु  ने हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में प्रिंसिपल पर गबन की रकम से गोंडा में स्कूल खोलकर अपने बेटे को प्रिंसिपल बनाने और 35 लाख कीमत की कार खरीदने का आरोप लगाया है। 

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पुलिस के मुताबिक, गाजियाबाद के रामनगर निवासी ईसाई धर्मगुरु वेनेरेबल विजय कुमार रॉबिन्सन ने हजरतगंज के महात्मा गांधी मार्ग स्थित क्राइस्ट चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल आरके चत्री, स्वयंभू पदाधिकारी डेनियल सुभान, सलाहकार संजीत लाल व अरुण पॉल पर जालसाजी, अमानत में खयानत जैसे कई आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। 
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वेनेरेबल विजय कुमार रॉबिंसन का कहना है कि प्रिंसिपल आरके चत्री ने सहयोगियों की मदद से कूटरचित दस्तावेज तैयार करके डायोसेसियन एजूकेशन बोर्ड के लेटरपैड पर फर्जी पत्र जारी कराया। इसके तहत विद्यालय के प्रत्येक छात्र की फीस से हर महीने 15 रुपये के हिसाब से क्राइस्ट चर्च कॉलेज के खाते से डायोसेसियन एजूकेशन बोर्ड नामक सोसाइटी में हस्तांतरित करके तीन करोड़ रुपये निकाल कर आपस में बांट लिए। 

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हड़पी रकम से खड़ी कीं निजी संपत्तियां

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डेमो प‌िक

हड़पी रकम से निजी संपत्तियां खड़ी कीं। प्रिंसिपल आरके चत्री ने 35 लाख रुपये कीमत की गाड़ी खरीदी, जो कि सोसाइटी व इनकम टैक्स अधिनियमों के विरुद्ध है। 

वेनेरेबल विजय कुमार राबिंसन का आरोप है कि फीस के हड़पे करोड़ों रुपये से प्रिंसिपल आरके चत्री ने गोंडा में सेंट थॉमस स्कूल बनाया और कूटरचित दस्तावेज तैयार करके अपने बेटे को वहां का प्रिंसिपल बना दिया। सेंट थॉमस स्कूल का क्राइस्ट चर्च कॉलेत से कोई सरोकार नहीं है। 

ईसाई धर्मगुरु ने पुलिस को बताया कि डायोसेसियन एजूकेशनल बोर्ड सोसाइटी द्वारा फीस के 15 रुपये हस्तांतरित किए जाने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था और न ही आरोपी लोग संस्था के अधिकृत पदाधिकारी हैं। क्राइस्ट चर्च मैकोनेगी सोसाइटी ने भी 15 रुपये प्रति छात्र डायसेसियन एजूकेशनल बोर्ड नामक सोसाइटी को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पारित नहीं किया था। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी को रकम हस्तांतरित नहीं की जा सकती। 

इंस्पेक्टर हजरतगंज राजकुमार सिंह का कहना है कि ईसाई धर्मगुरु विजय कुमार रॉबिंसन ने प्रिंसिपल आरके चत्री व उनके तीन सहयोगियों के खिलाफ शुक्रवार को एसएसपी से शिकायत की थी। इस पर केस दर्ज करके तफ्तीश एसआई कृष्णनंदन तिवारी को सौंपी गई है। 

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