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स्वाति सिंह के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में नसीमुद्दीन, राजभर सहित पांच पर आरोप तय

Mon, 22 Feb 2021 08:54 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Mon, 22 Feb 2021 08:54 PM IST
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Charges against Naseemuddin, Rajbhar, and five accused in the use of indecent language against Swati Singh
नसीमुद्दीन सिद्दीकी - फोटो : अमर उजाला
प्रदेश सरकार में मंत्री स्वाति सिंह व उनके परिवार की महिलाओं के खिलाफ अभद्र व अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने के मामले में बसपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामअचल राजभर, अतर सिंह राव, नौशाद अली और मेवालाल गौतम पर आरोप तय हो गए। एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 मार्च की तारीख तय की है।
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इसके पहले सभी आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए, जहां कोर्ट ने इन पर लगे आरोप पढ़कर सुनाए। इन्होंने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने आरोप तय करते हुए गवाहों को तलब करने का आदेश दिया। सरकारी वकील मुनेश बाबू यादव के अनुसार इस घटना की रिपोर्ट मंत्री स्वाति सिंह की सास तेतरा देवी ने 21 जुलाई 2016 को हजरतगंज में दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया कि 20 जुलाई 2016 की दोपहर राज्यसभा में बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनकी बेटी, बहू व नातिन के साथ देश की समस्त महिलाओं को पूरे सदन में गालियां दीं व अपशब्द कहे।
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इसके बाद 21 जुलाई 2016 को बसपा के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नेता राम अचल राजभर व मेवालाल आदि ने घटनास्थल अंबेडकर प्रतिमा पर बसपा कार्यकर्ताओं के साथ उनके पुत्र दयाशंकर सिंह को मां-बहन की गालियां दीं तथा अभद्र टिप्पणी की। इस दौरान दयाशंकर सिंह को फांसी देने व जान से मारने की बात कही गई। इससे वादी एवं उसका परिवार मानसिक रूप से पीड़ित हुआ। पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर, मेवा लाल गौतम, नौशाद अली व अतर सिंह राव के खिलाफ कोर्ट में पॉक्सो एक्स सहित अन्य धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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