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यूपी: नियम विरुद्घ सायरन और हूटर बजाने पर होगा चालान, मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश
Thu, 30 Sep 2021 12:52 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 30 Sep 2021 12:52 PM IST
सार
नियम विरुद्घ सायरन या हूटर बजाने वालों के खिलाफ कड़ी र्कारवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं।
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- फोटो : amar ujala
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विस्तार
अपना जलवा दिखाने के लिए सायरन व हूटर बजाने वालों की अब खैर नहीं। ऐसे लोगों की गाड़ियों का चालान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जो लोग नियम विरुद्घ सायरन और हूटर बजाते हैं उनकी गाड़ियों का चालान किया जाए। ऐसे लोग माहौल खराब करते हैं। इन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
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मुख्यमंत्री योगी ने यह निर्देश गुरुवार को टीम-9 की बैठक में दिए। बैठक में कई अन्य मामलों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ व अतिवृष्टि से प्रभावित कृषि फसलों का आंकलन प्रत्येक दशा में अगले 15 दिनों के भीतर कर लिया जाए। किसान को हुए नुकसान की भरपाई समय से हो, यह बहुत जरूरी है। राजस्व और कृषि विभाग इस काम शीर्ष प्राथमिकता दें। जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, नियमानुसार उन्हें तुरंत सहायता प्रदान की जाए।
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उन्होंने निर्देश दिया कि अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र वृद्धजनों के बैंक खाते में पेंशन की दूसरी क़िस्त भेज दी जाए। पेंशन की यह राशि वृद्धजनों के लिए बड़ा संबल है। इसके भुगतान में कतई विलंब न हो।
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विश्वविद्यालयों, स्कूल व कॉलेजों में दिव्यांग जन, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग के छात्र-छात्राओं को देय छात्रवृत्ति का भुगतान समयबद्घ ढंग से हो। सामान्य वर्ग के बच्चों को शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है। यह उनके लिए बड़ा सहारा है। इसमें देरी न हो। सभी को तत्काल इसका लाभ दिलाया जाए।