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69000 शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 7 जुलाई को

Thu, 25 Jun 2020 12:22 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 25 Jun 2020 12:22 PM IST
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CBI investigation demand on 69000 teachers recruitment case.
- फोटो : सोशल मीडिया

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 शिक्षक भर्ती मामले की सीबीआई जांच कराए जाने के आग्रह वाली याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में 7 जुलाई को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने यह आदेश अभ्यर्थियों अजय कुमार ओझा व उदयभान चौधरी की याचिका पर दिया।

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याचियों की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर की दलील थी कि 6 जनवरी 2019 को भर्ती परीक्षा होने के दिन ही पेपर लीक होने के संबंध में लखनऊ के हजरतगंज, प्रयागराज के नैनी व कर्नलगंज तथा मिर्जापुर के महिला थाने में मामले दर्ज कराए गए थे।
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वहीं, 4 जून 2020 को सोरांव, प्रयागराज में परीक्षा में गड़बड़ी के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी विवेचना एसटीएफ को दी गई है। ऐसे में परीक्षा निरस्त कर भर्ती की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए जिससे कथित धांधली का पर्दाफाश हो सके।

ग्रीष्मावकाश के बाद सुनवाई नियत किए जाने का फैसला

उधर, सरकारी वकील रणविजय सिंह ने कोर्ट को बताया कि इस केस में राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह बहस करेंगे। उन्होंने मामले की सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद नियत किए जाने का आग्रह किया।

केंद्र सरकार की ओर से सरकारी वकील एसबी पांडेय पेश हुए। पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सहमति से कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई 7 जुलाई को नियत की है।

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