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उन्नाव गैंगरेप कांड: 14 अगस्त को सीबीआई कोर्ट में विधायक के भाई पर तय होंगे आरोप

Thu, 02 Aug 2018 11:32 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Thu, 02 Aug 2018 11:32 AM IST
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cbi court to decide allegations in unnao gang rape case on 14 august.
गैंगरेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर

उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के पिता की हत्या का मामला सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार जौहरी ने बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत को भेज दिया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश वत्सल श्रीवास्तव ने इस मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर समेत पांच आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए 14 अगस्त की तिथि तय की है।

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इससे पूर्व अतुल सिंह सेंगर उर्फ जयदीप सिंह, विनीत मिश्र उर्फ विनय मिश्रा, वीरेंद्र सिंह उर्फ बबुआ सिंह, राम शरण सिंह उर्फ सोनू सिंह और शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह को जेल से लाकर अदालत पेश किया गया।
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इन पर आरोप है कि पीड़िता की मां ने 12 फरवरी को उन्नाव के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग वाली अर्जी दी थी। इसकी पैरवी के लिए पीड़िता के पिता दिल्ली से उन्नाव आए थे।

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9 अप्रैल को हुई थी पीड़िता के पिता की मौत

सीबीआई विवेचना के मुताबिक मुकदमे की पैरवी के बाद जब पीड़िता के पिता घर लौट रहे थे, तब रास्ते में अभियुक्तों ने उन्हें लात-घूसों और रिवाल्वर की बट से घायल कर दिया। साथ ही कट्टे की फर्जी बरामदगी दिखाते हुए पुलिस से सांठगांठ करके माखी थाने में बंद करा दिया था। वहां से जेल भेज दिया गया, जहां 9 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई।

सीबीआई ने सभी आरोपियों के विरुद्ध गत 11 जुलाई को सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सपना त्रिपाठी की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसकी प्रपत्रों की नकल देने के बाद 18 जुलाई को मामले को सत्र अदालत को विचारण के लिए सौंपने का आदेश दिया गया था।

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