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शशि थरूर के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश, दिया था विवादित बयान

Tue, 20 Nov 2018 01:06 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 20 Nov 2018 01:06 AM IST
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case will be registered against shashi tharoor
कांग्रेस सांसद शशि थरूर - फोटो : getty images

भाजपा के सत्ता में दोबारा आने पर भारत को हिन्दू पाकिस्तान बनाने का बयान देने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी को सीजेएम आनंद प्रकाश सिंह ने परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने परिवादी का बयान दर्ज करने के लिए 6 दिसंबर की तारीख तय की है।

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कोर्ट में सैयद रिजवान अहमद ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ घृणा फैलाने का आरोप लगाकर अर्जी दी है। इसमें कहा कि 12 जुलाई 2018 को थरूर ने केरल के तिरुअनंतपुरम में सभा को संबोधित करते हुए घोर आपत्तिजनक बयान दिया था।
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उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा 2019 में लोकसभा में वापस आती है तो हमारा संविधान नहीं बचेगा और इनके पास देश का संविधान मिटाने की सभी सहूलियतें होंगी। नया संविधान हिन्दू राष्ट्र पर आधारित होगा जिसमें अल्पसंख्यक को बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा और हमारा देश हिन्दू पाकिस्तान बन जाएगा।
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अर्जी में आरोप लगाया कि शशि थरूर के इस बयान से सरकार के प्रति घृणा पैदा होगी तथा अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक वर्गों के बीच शत्रुता बढ़ेगी। उनका बयान भाजपा के समर्थक व प्रशंसकों पर लांछन है और गंभीर अपराध है। कोर्ट ने परिवादी को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। 

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