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पीएफ घोटाले के आरोपियों पर चलेगा भ्रष्टाचार का केस, 29 तक जेल

Sun, 17 Nov 2019 06:44 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 17 Nov 2019 06:44 AM IST
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case of corruption on accused in pf scam
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

यूपी पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के पीएफ घोटाले में गिरफ्तार तत्कालीन प्रबंध निदेशक एपी मिश्रा, ट्रस्ट के पूर्व सचिव पीके गुप्ता तथा पूर्व निदेशक वित्त सुधांधु द्विवेदी पर भ्रष्टाचार का केस चलेगा। 

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भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने तीनों आरोपियों को भ्रष्टाचार के आरोप में न्यायिक हिरासत में लेते हुए 29 नवंबर तक जेल भेज दिया।

इससे पहले ईओडब्ल्यू के विवेचक ने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट क्षितिश कुमार के समक्ष अर्जी देकर भ्रष्टाचार की धाराएं बढ़ाने की मांग की। इस पर कोर्ट ने मामले को भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश के समक्ष भेजने का आदेश दिया। 
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भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार विशेष न्यायाधीश को ही है। इसके बाद विवेचक ने अर्जी और आरोपियों को विशेष न्यायाधीश संदीप गुप्ता के समक्ष पेश किया। तीनों आरोपियों को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 16 नवंबर तक कस्टडी रिमांड पर 16 नवंबर तक जेल भेजा था।

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