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अवैध वसूली में दो और निजी अस्पतालों पर होगा केस, कोरोना की दूसरी लहर में इलाज के नाम पर की थी वसूली

Fri, 03 Dec 2021 02:03 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 03 Dec 2021 02:03 AM IST
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case against two private hospitals
कोरोना की दूसरी लहर में इलाज के नाम पर मरीजों से वसूली करने वाले दो और निजी अस्पतालों पर कोविड महामारी अधिनियम का मुकदमा होगा। इनके नवीनीकरण पर भी रोक लगाई जाएगी। अब तक तीन निजी अस्पतालों पर केस हो चुका है।
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विकासनगर के निजी अस्पताल पर तीमारदार ने वसूली का आरोप लगाया था। वहीं, इलाज में कोताही से मरीज की मौत भी हो गई। कोर्ट के आदेश पर अस्पताल पर केस दर्ज करने का आदेश हुआ है। मामले में सीएमओ की ओर से बनाई गई जांच कमेटी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं, इंदिरा नगर नगरीय स्वास्थ्य केंद्र के अधीन आने वाले अस्पताल में भी मोटी रकम वसूली गई थी। सीएमओ डॉ. मनोज अग्रवाल ने दोनों अस्पतालों पर मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति कर दी है। सीएमओ के मुताबिक, जिन अस्पतालों के मुकदमे में साक्ष्य न मिलने पर फाइनल रिपोर्ट लग गई है, सिर्फ उन्हीं का नवीनीकरण किया जाएगा। दूसरी लहर में अवैध वसूली के आरोप में अब तक 23 अस्पतालों पर मुकदमा हो चुका है। इनमें मेट्रो सिटी हॉस्पिटल, आशी अस्पताल, साईं हॉस्पिटल, मैक्वेल, मेयो आदि हैं।
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