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पुलिस के खिलाफ अदालत पहुंचा कैब चालक
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लखनऊ। कृष्णानगर इलाके में नहर चौराहे पर कैब चालक सआदत अली की पिटाई के मामले में पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपी प्रियदर्शनी के खिलाफ चार्जशीट तैयार की है। इस मामले में कैब चालक के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में अर्जी दायर कर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। सीजेएम कोर्ट ने कृष्णानगर पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। कैब चालक का आरोप है कि एफआईआर में तत्कालीन कृष्णानगर इंस्पेक्टर, दो उपनिरीक्षक व तीन-चार अज्ञात सिपाहियों का नाम होने के बावजूद पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी।
कैब चालक सआदत अली की ओर से अधिवक्ता रियाज अली खान और मो. तनवीर ने बुधवार को सीजेएम कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 156/3 के तहत अर्जी दायर की। इसमें बताया कि 30 जुलाई 2021 की रात नहर चौराहे पर प्रियदर्शनी द्वारा कैब चालक की पिटाई के बाद पुलिस ने चालक को ही बेवजह हिरासत में लिया। उसके बेगुनाह भाइयों के खिलाफ भी शांतिभंग की धारा में कार्रवाई की। फिर कैब छोड़ने के एवज में दस हजार रुपये भी वसूले।
याचिका में कृष्णानगर के तत्कालीन इंस्पेक्टर महेश दुबे, उपनिरीक्षक मो. मन्नान व हरेंद्र सिंह व तीन-चार सिपाहियाें पर अपने पद के कर्तव्यों से परे जाकर अत्याचार, गुडांगर्दी, छिनैती, कूटरचना व अवैध हिरासत में रखने जैसे आरोप लगाए हैं। कैब चालक के अधिवक्ता ने घटना के सीसीटीवी फुटेज व कई वीडियो भी अर्जी के साथ कोर्ट में दिए हैं। बताया कि 21 अगस्त को पुलिस कमिश्नर से लिखित शिकायत करने पर भी आरोपी पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है। इस पर सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने कृष्णानगर थाने से रिपोर्ट तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। वहीं आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच कर चार्जशीट दाखिल किए जाने की मांग को लेकर सआदत अली के अधिवक्ता मो. हैदर ने आईजीआरएस पोर्टल पर भी शिकायत की है।
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कैब चालक सआदत अली की ओर से अधिवक्ता रियाज अली खान और मो. तनवीर ने बुधवार को सीजेएम कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 156/3 के तहत अर्जी दायर की। इसमें बताया कि 30 जुलाई 2021 की रात नहर चौराहे पर प्रियदर्शनी द्वारा कैब चालक की पिटाई के बाद पुलिस ने चालक को ही बेवजह हिरासत में लिया। उसके बेगुनाह भाइयों के खिलाफ भी शांतिभंग की धारा में कार्रवाई की। फिर कैब छोड़ने के एवज में दस हजार रुपये भी वसूले।
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याचिका में कृष्णानगर के तत्कालीन इंस्पेक्टर महेश दुबे, उपनिरीक्षक मो. मन्नान व हरेंद्र सिंह व तीन-चार सिपाहियाें पर अपने पद के कर्तव्यों से परे जाकर अत्याचार, गुडांगर्दी, छिनैती, कूटरचना व अवैध हिरासत में रखने जैसे आरोप लगाए हैं। कैब चालक के अधिवक्ता ने घटना के सीसीटीवी फुटेज व कई वीडियो भी अर्जी के साथ कोर्ट में दिए हैं। बताया कि 21 अगस्त को पुलिस कमिश्नर से लिखित शिकायत करने पर भी आरोपी पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है। इस पर सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने कृष्णानगर थाने से रिपोर्ट तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। वहीं आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच कर चार्जशीट दाखिल किए जाने की मांग को लेकर सआदत अली के अधिवक्ता मो. हैदर ने आईजीआरएस पोर्टल पर भी शिकायत की है।
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