{"_id":"589430cd4f1c1b0f0be8122c","slug":"bjp-complaints-against-azam-khan-son-s-age","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भाजपा ने की आजम के बेटे की शिकायत, नामांकन निरस्त करने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
भाजपा ने की आजम के बेटे की शिकायत, नामांकन निरस्त करने की मांग
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Fri, 03 Feb 2017 01:50 PM IST
विज्ञापन
आजम खान
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
भाजपा ने चुनाव आयोग से आजम खां के पुत्र मो. अब्दुल्ला आजम खां की आयु कम होने और नामांकन पत्र में तथ्य छिपाने का आरोप लगाते हुए नामांकन निरस्त करने की मांग की है।
मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजे पत्र में भाजपा ने स्वार विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी मो. अब्दुल्ला की शिकायत करते हुए कहा कि वह विधानसभा चुनाव के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूरी नहीं करते हैं।
इस संबंध में चुनाव अधिकारी से शिकायत भी की गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य न दिए जाने को आधार बनाकर शिकायत खारिज कर दी गई।
विज्ञापन
मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजे पत्र में भाजपा ने स्वार विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी मो. अब्दुल्ला की शिकायत करते हुए कहा कि वह विधानसभा चुनाव के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूरी नहीं करते हैं।
विज्ञापन
इस संबंध में चुनाव अधिकारी से शिकायत भी की गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य न दिए जाने को आधार बनाकर शिकायत खारिज कर दी गई।
ये दिए सुबूत
आजम खां
- फोटो : amar ujala
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर, प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक तथा एडवोकेट कुलदीप पति त्रिपाठी ने आयुक्त को भेजे पत्र में दिए साक्ष्यों में समाचार पत्र में छपी खबर की प्रति, मो. अब्दुल्ला के शपथ पत्र की प्रति, उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश की छायाप्रति संलग्न कर कहा कि जन्मतिथि के प्रमाण में हाईस्कूल प्रमाण पत्र ही मान्य होता है।
हाईस्कूल पास न होने की दशा में ही अन्य विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। सपा प्रत्याशी यदि निर्धारित आयु को पूर्ण नहीं करते तो उनका नामांकन और चुनाव अवैध है।
भाजपा ने निर्वाचन अधिकारी पर आरोप लगाया है कि उन्हें शिकायत के बाद हाईस्कूल का प्रमाण पत्र देखने के बाद ही निर्णय करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्रारूप 26 के पहले पृष्ठ पर राजनीतिक दल का नाम समाजवादी लिखा होना, कुल आय का कॉलम खाली रखा जाना, उच्चतम डिग्री में वर्ष तथा स्थान का न लिखा जाना जैसी कमियों को भी नजरअंदाज किया। इस आधार पर उनका नामांकन निरस्त कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
हाईस्कूल पास न होने की दशा में ही अन्य विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। सपा प्रत्याशी यदि निर्धारित आयु को पूर्ण नहीं करते तो उनका नामांकन और चुनाव अवैध है।
भाजपा ने निर्वाचन अधिकारी पर आरोप लगाया है कि उन्हें शिकायत के बाद हाईस्कूल का प्रमाण पत्र देखने के बाद ही निर्णय करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्रारूप 26 के पहले पृष्ठ पर राजनीतिक दल का नाम समाजवादी लिखा होना, कुल आय का कॉलम खाली रखा जाना, उच्चतम डिग्री में वर्ष तथा स्थान का न लिखा जाना जैसी कमियों को भी नजरअंदाज किया। इस आधार पर उनका नामांकन निरस्त कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।