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यूपी बिजली विभाग का फैसला: शहरी क्षेत्र में तीन, पालिका में सात और गांव में 15 दिन में देना ही होगा कनेक्शन

Wed, 12 Jun 2024 08:48 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Wed, 12 Jun 2024 08:48 PM IST
सार

Electricity connection in UP: बिजली कनेक्शन देने के मामले में यूपी का बिजली विभाग सख्त हो गया है। अब नया कनेक्शन लेने के लिए हफ्तों चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 

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Big decision of UP electricity department: Connection will have to be given in 3 days in urban areas, 7 in mu
बिजली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिजली कनेक्शन के लिए जनता को अब अधिकारियों या कर्मचरियों का चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। शहर से लेकर गांव तक के बिजली उपभोक्ताओं को अब तय समय सीमा में बिजली कनेक्शन देना अनिवार्य कर दिया गया है। उप्र पॉवर कारपोरेशन ने प्रदेश में विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 के तहत नए विद्युत कनेक्शन देने के संबंध में नया आदेश लागू कर दिया है। इसके तहत बिजली कनेक्शन के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। नए नियम के तहत अब नगर निगम वाले शहरी क्षेत्रों में जहां तीन 3 दिन में कनेक्शन देना होगा, वहीं, नगर पालिका वाले शहरों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 15 दिन में कनेक्शन देना अनिवार्य होगा।

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बता दें कि इससे पहले बड़े शहरों में सात दिन व ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 30 दिन के भीतर कनेक्शन दिए जाने की व्यवस्था लागू थी। अब चूंकि विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। जिसमें नए बिजली कनेक्शन देने की समय सीमा को नए सिरे से तय किया गया है। केन्द्र ने मेट्रोपोलिटिन शहरों में 3 दिन, नगर पालिका वाले क्षेत्र में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में कनेक्शन देने की व्यवस्था सभी प्रदेशों में लागू करने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने कनेक्शन देने के नए समय सीमा को यूपी में भी लागू किया है।
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इसे लेकर उपभोक्ता परिषद काफी लंबे समय से मांग कर रहा था कि केंद्र सरकार द्वारा लागू कानून प्रदेश में लागू किया जाए। पावर कॉरपोरेशन ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि वितरण मेन के विस्तार या नए स्टेशनों को शुरू करने की जरूरत हो तो वितरण निगमन द्वारा ऐसे विस्तार या शुरुआत के तुरंत बाद 90 दिनों की अवधि के भीतर ऐसे परिसर में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाएगा।

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 कनेक्शन निर्गत अधिकतम समय सीमा (दिनों में)

नगर निगम क्षेत्र -03 दिन
नगर पालिका क्षेत्र-  07 दिन
ग्रामीण क्षेत्र-   15 दिन

तय समय सीमा में कनेक्शन न देने पर देना होगा मुआवजा

कनेक्शन के लिए आवेदन करने की तिथि से तय समय सीमा में कनेक्शन न देने पर संबधित विद्युत वितरण निगम को आवेदनकर्ता को मुआवजा देना होगा। मुआवजे की दर प्रतिदिन 50 रुपये की दर से देना होगा। हालांकि इसके लिए उपभोक्ता को संबंधित विद्युत वितरण निगम में लिखित आपत्ति करनी होगी। उदाहरण के तौर पर यदि कनेक्शन देने में 10 दिन की देरी हुई तो विद्युत वितरण निगम को आवेदक को 500 रुपया मुआवजा देना होगा।

परिषद ने जताया आभार

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने पावर कॉरपोरेशन द्वारा केंद्र की नीति के तहत आदेश जारी करने के तुरंत बाद आज पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार से मिलकर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की तरफ से उनका आभार जताया। कहा कि निश्चित ही इससे प्रदेश की जनता को व्यापक लाभ होगा। जो बिजली कनेक्शन लेना चाहेंगे उन्हें जल्द से जल्द बिजली कनेक्शन मिलेगा।

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