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Lucknow: बड़े मंगल पर बिना अनुमति भंडारा करने पर होगी कार्रवाई, पुलिस आयुक्त से लेनी होगी परमिशन
Sun, 07 May 2023 04:15 PM IST
ishwar ashish
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sun, 07 May 2023 04:15 PM IST
सार
बड़े मंगल पर शहर में भंडारा कराने से पहले पुलिस की अनुमति देनी होगी। इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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- फोटो : amar ujala
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विस्तार
बड़े मंगल के दौरान शहर में विभिन्न स्थानों पर होने वाले भंडारे के कारण जाम भी लगता है। इसबार कोई भी आयोजन ऐसे स्थान पर नहीं होगा, जो जाम कारण बने। साथ ही जोन के पुलिस उपायुक्त से भंडारे के आयोजन की अनुमति लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
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संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल के मुताबिक सड़क पर पंडाल लगाकर आयोजन होने से भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है और राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बड़े मंगल पर आयोजकों को इसका ध्यान रखना होगा।
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इन नियमों को करना होगा पालन:
-धारा 144 लागू है। बड़े मंगल से संबंधित किसी भी आयोजन की अनुमति जोन के पुलिस उपायुक्त से लेना अनिवार्य है। सभी आयोजक अनुमति लेकर ही आयोजन करेंगे।
-बड़ा मंगल से संबंधित कोई भी आयोजन सड़क/सार्वजनिक मार्ग पर न करें, जिससे यातायात बाधित हो।
- आयोजक, प्रबंधन में लगे अपने सहयोगियों (वॉलेंटियर्स) को पहले से ही ब्रीफ कर दें, जो श्रद्धालुओं को पंक्ति में आने को कहते रहें। यातायात को सुगम बनाए रखने के लिए श्रद्धालुओं के वाहन इत्यादि को निर्धारित स्थान पर ही पार्क कराएं।
-आयोजन के दौरान व संपन्न होने पर आयोजन स्थल को स्वच्छ बनाए रखने की जिम्मेदारी आयोजक की होगी।
-जो भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।