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Lucknow News: बीबीएयू के कुलसचिव को हाईकोर्ट से राहत, लगी निलंबन पर रोक

Tue, 21 Jan 2025 01:51 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jan 2025 01:51 AM IST
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BBAU Registrar gets relief from High Court, stay on suspension
लखनऊ। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राजधानी के बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) के कुलसचिव डॉ. अश्वनी कुमार सिंह को राहत देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उनके निलंबन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने उनके खिलाफ चल रही जांच पर भी रोक लगा दी है।
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न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने डॉ. सिंह की याचिका पर अगली सुनवाई 24 फरवरी को नियत की है। अदालत ने केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय को चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश भी दिया है।
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याचिका में डॉ. सिंह के खिलाफ पारित निलंबन और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेशों को चुनौती दी गई है। यह आदेश कार्यवाहक कुलपति ने पास किए थे। याचिका में कहा गया कि उनके खिलाफ पारित आदेशों में नियमों की अवहेलना की गई है।
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