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मारपीट के 19 साल पुराने मामले में बनवारी लाल कंछल को जेल, हाईकोर्ट ने नहीं मिली राहत
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Sun, 19 Nov 2017 02:03 AM IST
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बनवारी लाल कंछल
- फोटो : amar ujala
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व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल समेत पांच आरोपियों को मारपीट व तोड़फोड़ के 19 साल पुराने मामले में कोर्ट ने शनिवार को जेल भेज दिया। इससे पहले हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर सभी आरोपियों ने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआई एवं प्रदूषण की कोर्ट में समर्पण किया।
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आरोप है कि बनवारीलाल कंछल ने साथियों के साथ मिलकर 12 अगस्त 1998 को व्यापार कर कार्यालय में तोड़फोड़ कर अधिकारियों व कर्मचारियों से मारपीट की थी।
व्यापार कर के तत्कालीन असिस्टेंट कमिश्नर (प्रवर्तन) ठाकुर प्रसाद की तहरीर पर हजरतगंज पुलिस ने बनवारीलाल कंछल, मोतीलाल, अशोक, मिंटू, शमीम, भइयन, श्रीनिवास, हुकुम चंद्र व देशराज के साथ दो-ढाई सौ अज्ञात लोगों पर बलवा, तोड़फोड़, गालीगलौज, जानमाल की धमकी, धावा बोलना, सरकारी काम में बाधा व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में मामला दर्ज किया था।
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गैरजमानती वारंट के बाद भी आरोपी हाजिर नहीं हो रहे थे। हाईकोर्ट से अपील खारिज होने के बाद शनिवार को बनवारीलाल कंछल, हुकुम चंद्र अग्रवाल, देशराज अग्रवाल, श्रीनिवास अग्रवाल व राजेंद्र अग्रवाल ने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीता सिंह की कोर्ट में समर्पण किया।
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