फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   bail plea of Yadav singh's wife kusumlata rejected in money laundering case

मनी लॉन्ड्रिंग में यादव सिंह की पत्नी की जमानत अर्जी खारिज, आत्मसमर्पण कर लगाई थी गुहार

Fri, 21 Sep 2018 09:25 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Fri, 21 Sep 2018 09:25 AM IST
विज्ञापन
bail plea of Yadav singh's wife kusumlata rejected in money laundering case
यादव सिंह व उनकी पत्नी कुसुमलता - फोटो : amar ujala
नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस-वे के चीफ इंजीनियर रहे यादव सिंह की पत्नी कुसुमलता की मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों में जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। हालांकि, जमानत खारिज होने के बावजूद उसे न्यायिक हिरासत में जेल नहीं भेजा जा सका। 
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक जमानत अर्जी खारिज होने के 30 दिन तक कुसुमलता को न्यायिक हिरासत में जेल नहीं भेजा जाएगा। कुसुमलता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के साथ इन दोनों मामलों में ईडी के विशेष न्यायाधीश एनके जौहरी की अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत की गुहार लगाई थी।
विज्ञापन


इससे पहले ईडी के विशेष वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आठ अक्तूबर 2015 को ईडी ने लखनऊ में यादव सिंह व अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दो मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस पर ईडी की विशेष अदालत ने कुसुमलता को भी तलब करते हुए उसके खिलाफ समन जारी किया था। एक मामला 19 करोड़ 42 लाख 32 हजार 63 रुपये जबकि दूसरा 23 करोड़ 15 लाख 41 हजार 514 रुपये का है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed