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अंतरराष्ट्रीय गोल्फर ज्योति रंधावा की जमानत याचिका खारिज, शिकार के आरोप में हुए थे गिरफ्तार

Mon, 07 Jan 2019 04:54 PM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बहराइच
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बहराइच Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 07 Jan 2019 04:54 PM IST
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Bahraich court has dismissed the anticipatory bail plea of golfer jyoti randhawa.
ज्योति रंधावा - फोटो : amar ujala

बहराइच के कतर्नियाघाट संरक्षित वन क्षेत्र में शिकार के आरोप में पकड़े गए अंतरराष्ट्रीय गोल्फर व शूटर ज्योति रंधावा की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को जिला कोर्ट ने खारिज कर दी। उन्हें 26 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था।

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गुड़गांव निवासी ज्योति रंधावा अपने साथी महाराष्ट्र निवासी महेश विराजदार के साथ बीते 26 दिसंबर को कतर्नियाघाट के मोतीपुर रेंज में शिकार करते हुए पकड़े गए थे।
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उनके कब्जे से प्रतिबंधित चीतल की खाल, रायफल, भारी मात्रा में कारतूस व अन्य सामान बरामद हुआ था। इस पर रेंज केस दर्ज कर रंधावा और उसके साथी महेश को वनाधिकारियों ने दीवानी न्यायालय में रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था।
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उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। तब से रंधावा जिला कारागार में निरुद्ध है।

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