{"_id":"66ec14f06c6500cb86017dee","slug":"avas-vikas-now-houses-can-be-built-by-joining-two-plots-2024-09-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"आवास विकास : अब दो प्लाटों को जोड़कर बना सकेंगे मकान, दो प्रतिशत देना होगा शुल्क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आवास विकास : अब दो प्लाटों को जोड़कर बना सकेंगे मकान, दो प्रतिशत देना होगा शुल्क
Thu, 19 Sep 2024 05:41 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 19 Sep 2024 05:41 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में 34 प्रस्ताव रखे गए जिनमें से 30 को स्वीकृति मिल गई। 50 प्रतिशत रकम जमा करने पर सरकारी कर्मचारियों को फ्लैट पर कब्जा मिल जाएगा।
विज्ञापन
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
अब अगर कोई व्यक्ति आवास विकास का दो प्लॉट लेता है तो जोड़कर एक मकान बनाया जा सकेगा। इसके लिए उसे दो प्रतिशत का शुल्क देना होगा। वहीं चार भूखंड को जोड़कर व्यावसायिक भवन भी बनाया जा सकेगा। इसके लिए 5 प्रतिशत शुल्क देना होगा। यह निर्णय उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में लिया गया।
विज्ञापन
बैठक में कुल 34 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 30 को स्वीकृति मिल गई। नए निर्णय के तहत अब सरकारी कर्मचारियों को 50 फीसदी रकम जमा करने पर आवास विकास के फ्लैट पर कब्जा दिया जाएगा। इसका लाभ निगम और अर्धसरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा। खास बात यह है कि 70 प्रतिशत रकम जमा करने पर सेवानिवृत्त कर्मी भी इसका लाभ उठा सकेंगे। बाकी रकम छह से 10 साल में चुकानी होगी।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें - अखिलेश का तंज, बोले- मेरी और योगी जी की तस्वीर सामने रखकर देख लो पता चल जाएगा मठाधीश कौन है
विज्ञापन
ये भी पढ़ें - वन नेशन-वन इलेक्शन: दो साल में यूपी में होंगे दो विधानसभा चुनाव, 2029 में होगा मध्यावधि मतदान
बैठक में 15 मीटर से ऊंचे टॉवर के स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने पर भी सहमति बनी है। नए आवेदकों पर यह नियम लागू होगा। परिषद की ओर से आईआईटी के विशेषज्ञों से ऑडिट कराया जाएगा। इसके बाद ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होगा।
अब एक व्यक्ति भी लगा सकेगा बोली
बैठक में निर्णय हुआ कि किसी भूखंड के लिए 10 से ज्यादा नीलामी विज्ञापन के बाद भी हर बार एक ही व्यक्ति आता है तो उसे अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। नए नियम के तहत किसी भूखंड की नीलामी के लिए विज्ञापन जारी होगा, इसके बाद उसकी नीलामी कर दी जाएगी। पूर्व में एक व्यक्ति के बोली लगाने पर भूखंड की नीलामी निरस्त कर दी जाती थी।