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कोरोना संकट: यूपी में धारा 144 लागू, सार्वजनिक कार्यक्रमों में सौ से अधिक लोगों पर रोक, खुले स्थान पर 200 लोगों की अनुमति

Mon, 05 Apr 2021 11:10 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 05 Apr 2021 11:10 PM IST
सार

  • सभी जिलाधिकारियों, एसपी व एसएसपी को सख्ती से कोरोना प्रोटोकाल पालन करवाने का आदेश दिया गया।

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Article 144 executed in all districts in Uttar Pradesh.
उत्तर प्रदेश में कोरोना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है और अब पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। वहीं, प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एहतियात के तौर पर प्रदेश के भी जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। अब प्रचार के दौरान पांच से ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर नहीं जुट सकेंगे।

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अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी जिलाधिकारियों, एसपी व एसएसपी को सख्ती से कोरोना प्रोटोकाल पालन करवाने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करवाएं और अत्यंत सावधानी से पंचायत चुनाव संपन्न करवाएं।
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पंचायत चुनाव में प्रचार-प्रसार के लिए होने वाली सार्वजनिक जनसभा में पांच से अधिक लोगों की भीड़ न इकट्ठा होने पाए। आदेश में सार्वजनिक भोज की अनुमति देने से इनकार किया गया है। इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकाल का पालन न करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
 

 

सार्वजनिक कार्यक्रमों में सौ से अधिक लोगों पर रोक, खुले स्थान पर 200 लोगों की अनुमति, मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश

प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों व कार्यक्रमों में सौ से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। अलबत्ता खुले स्थान व मैदान में 200 लोगों के मौजूद रहने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सोमवार को इसके आदेश जारी कर दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के नए स्ट्रेन की संक्रमण दर काफी अधिक है। इसलिए पूरी सजगता बरतना जरूरी है।

मुख्य सचिव की ओर से कं टेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोगों के  इकट्ठा होने के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत अधिकतम 100 लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी। खुले स्थान या मैदान में क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक एक समय में अधिकतम 200 लोगों के  एकत्र होने की अनुमति रहेगी। आयोजनों में फे स मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग, सेनेटाइजर व हैंडवॉश की उपलब्धता अनिवार्य रहेगी।

उधर, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में अतिरिक्त सतर्कता का निर्देश देते हुए कहा कि जिन जिलों में कोविड-19 के 100 से अधिक केस हैं, वहां विशेष सावधानी बरती जाए। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य प्रभावी ढंग से किया जाए। पॉजिटिव व्यक्ति के अधिक से अधिक संपर्क को चिह्नित कर उन लोगों की जांच कराई जाए। जांच का कार्य पूरी क्षमता से हो। संदिग्ध केस में अनिवार्य रूप से आरटी-पीसीआर जांच की जाए।

सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को निरंतर जागरूक किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुनिश्चित किया जाए कि लोग मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। सीएम ने कोविड अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में बेड्स की संख्या बढ़ाने, चिकित्सकों, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग स्टाफ, आवश्यक दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और बैकअप सहित ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कहा कि कोविड एवं नॉन कोविड अस्पताल स्थापित किए जाएं। कोविड मरीज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंबुलेंस का उपयोग नॉन कोविड मरीजों के लिए न किया जाए। एंबुलेंस के लिए किसी भी मरीज को इंतजार न करना पड़े।
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