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राज बब्बर के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त
Tue, 08 Dec 2020 07:39 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Tue, 08 Dec 2020 07:39 PM IST
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राजबब्बर
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धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड़-फोड़ व पुलिस पर हमला मामले में सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहने को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राज बब्बर, पूर्व विधायक अजय राय और शैलेंद्र तिवारी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने मंगलवार को निरस्त कर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। इससे पहले आरोपियों ने अलग-अलग अर्जी देकर कोर्ट के सामने सरेंडर किया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को हिरासत में लेकर वारंट निरस्त करने और 50 हजार रुपये का मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि 17 अगस्त 2015 को हजरतगंज थाने में राज बब्बर, रीता बहुगुणा जोशी, शैलेंद्र तिवारी समेत अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया गया है कि लक्ष्मण मेला मैदान में धरना-प्रदर्शन के ये कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा घेरने निकले तो पुलिस से झड़प हो गई थी। इस दौरान पथराव में कई पुलिस कर्मी घायल हो गए थे और कई गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। चार्जशीट दाखिल होने के बाद ये आरोपी कोर्ट से गैरहाजिर चल रहे थे। इसलिए इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था।
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गौरतलब है कि 17 अगस्त 2015 को हजरतगंज थाने में राज बब्बर, रीता बहुगुणा जोशी, शैलेंद्र तिवारी समेत अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया गया है कि लक्ष्मण मेला मैदान में धरना-प्रदर्शन के ये कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा घेरने निकले तो पुलिस से झड़प हो गई थी। इस दौरान पथराव में कई पुलिस कर्मी घायल हो गए थे और कई गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। चार्जशीट दाखिल होने के बाद ये आरोपी कोर्ट से गैरहाजिर चल रहे थे। इसलिए इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था।
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