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34 साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा के खिलाफ कुर्की व गिरफ्तारी वारंट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Thu, 20 Sep 2018 09:26 AM IST
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पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा
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बिना इजाजत जुलूस निकालने व जबरन दुकानें बंद कराने के 34 वर्ष पुराने मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर सीजेएम आनंद प्रकाश सिंह ने पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा समेत तीन की कुर्की करने व गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई पांच अक्तूबर को होगी।
पत्रावली के अनुसार दरोगा अखलाक अहमद ने हजरतगंज थाने में 27 फरवरी 1984 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह क्षेत्र में गश्त कर रहे थेतभी रविदास मेहरोत्रा व सीबी सिंह के नेतृत्व में 15-20 लोग बिना इजाजत जुलूस लेकर आये और सरकार, विरोधी नारे लगाते हुए जबरन दुकानें बंद कराने लगे। इस कारण लोगों में दहशत फैल गई और दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने लगे जिस पर रविदास मेहरोत्रा, सीबी सिंह, भगौती सिंह, समर बहादुर सिंह व अशोक कुमार सिंह को गिरफ्तार किया बाकी के प्रदर्शनकारी भाग गये।
इस मामले में कोर्ट ने रविदास, समर बहादुर व अशोक के खिलाफ हाजिर न होने पर गिरफ्तारी व कुर्की वारंट जारी किया है।
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पत्रावली के अनुसार दरोगा अखलाक अहमद ने हजरतगंज थाने में 27 फरवरी 1984 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह क्षेत्र में गश्त कर रहे थेतभी रविदास मेहरोत्रा व सीबी सिंह के नेतृत्व में 15-20 लोग बिना इजाजत जुलूस लेकर आये और सरकार, विरोधी नारे लगाते हुए जबरन दुकानें बंद कराने लगे। इस कारण लोगों में दहशत फैल गई और दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने लगे जिस पर रविदास मेहरोत्रा, सीबी सिंह, भगौती सिंह, समर बहादुर सिंह व अशोक कुमार सिंह को गिरफ्तार किया बाकी के प्रदर्शनकारी भाग गये।
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इस मामले में कोर्ट ने रविदास, समर बहादुर व अशोक के खिलाफ हाजिर न होने पर गिरफ्तारी व कुर्की वारंट जारी किया है।