घर बैठे ही बन जाएंगे वोटर, करना होगा सिर्फ इतना सा काम
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पहली बार वेबसाइट पर घर बैठे पात्रों को ऑनलाइन वोटर बनने का मौका मिलेगा। इसके लिए आवेदक को सिर्फ निर्वाचन आयोग की वेबसाइट नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (एनएसवीपी) के माध्यम से वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन करना होगा। यह जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन एसपी गुप्ता ने दी।
ये तिथियां महत्वपूर्ण
आयोग के निर्देश पर राजनीतिक दलों के बूथ एजेंट का भी सहयोग लिया जाएगा। निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन एक सितंबर को होगा। सभी बूथों पर सूची को पढ़कर सुनाया जाएगा। इसके बाद 13 सितंबर, 10 व 24 अक्तूबर को विशेष बूथ दिवस का आयोजन होगा।
इसमें मतदान केंद्र के पोलिंग बूथ पर बीएलओ व सुपरवाइजर की मौजूदगी में नए पात्र का नाम जुड़वाने, पुरानी सूची की गलती दूर कराने, मृतक व माइग्रेट हो गए वोटरों के नाम सूची से हटाने को फॉर्म-6 से फॉर्म-8 भरवाए जाएंगे।
सूची से डुप्लीकेट नाम हटाने के लिए एक 31 अक्तूबर तक दावे प्राप्त किए जाएंगे। इनका निस्तारण 10 नवंबर तक होगा। पूरक सूची का प्रकाशन 31 दिसंबर को और पुनरीक्षण बाद चुनाव में उपयोग आने वाली अपडेट पुनरीक्षित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी को होगा।
13 सितंबर, 10 और 24 अक्तूबर को ग्राम सभाओं, नगर निकायों और रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की बैठक कर विशेष अभियान चलेगा। बूथ लेवल एजेंटों का विशेष अभियान 9 व 23 सितंबर 7, 14 और 28 अक्तूबर को चलेगा।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
एनएसवीपी पोर्टल पर क्लिक करने के बाद शहर और विधानसभा का ऑप्शन चुनना होगा। यहां फॉर्म-6 उपलब्ध होगा। आवेदक को इसमें अपना नाम, पता, जन्मतिथि, निवास और आधार आईडी दर्ज कराने के साथ जरूरी प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी लगाना होगी। पोर्टल पर आवेदक का मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी दर्ज करना जरूरी होगा ताकि सत्यापन के बाद वोटर लिस्ट में नाम दर्ज किए जाने का अलर्ट भेजा जा सके।