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अमनमणि त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, मिली बेल

Thu, 09 Mar 2017 01:12 PM IST
amarujala.com- Written by : विकास जांगड़ा
amarujala.com- Written by : विकास जांगड़ा Updated Thu, 09 Mar 2017 01:12 PM IST
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Allahabad High court grants bail to Amanmani Tripathi in wife's murder case.
अमनमणि - फोटो : amar ujala
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अमन मणि त्रिपाठी को राहत भरी ख़बर आई है। हाईकोर्ट ने त्रिपाठी को जमानत दे दी है। बता दें कि अमन मणि त्रिपाठी पर पत्नी की हत्या का केस चल रहा है। 
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मधुमिता हत्याकांड के आरोपी अमरमण‌ि त्रिपाठी के बेटे और नौतनवा विधानसभा सीट से निर्दल प्रत्याशी अमन की पत्नी सारा की मौत 9 जुलाई 2015 को संदिग्ध हालात में हो गई थी। 
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अमनमण‌ि के मुताबिक ये एक्सीडेंट था मगर सारा की मां सीमा सिंह ने दामाद अमनमणि पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद 11 जुलाई को सीबीआई जांच की मांग की। 
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इससे पहले 10 जुलाई को फीरोजाबाद पुलिस ने अमनमणि को पकड़कर लखनऊ पुलिस को सौंपा। गौतमपल्ली थाने में अपहरण व रंगदारी के केस में वांछित था। 

सीमा सिंह की मांग पर 25 अक्तूबर 2015 को सीबीआई ने सारा की हत्या का केस दर्ज करके पड़ताल शुरू की और 13 महीने बाद इस साल 25 नवंबर को अमनमणि को दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय पर तलब क‌िया गया था। आठ दिसंबर को सीबीआई ने अमन मणि को गिरफ्तार कर सीबीआई कोर्ट में पेश किया था, तभी से वह जेल में है।

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