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अखिलेश यादव ने अपने 'ड्रीम होटल' से की तौबा, कोर्ट से कहा- बंगले में सिर्फ मरम्मत कराएंगे
न्यूज डेस्क, लखनऊ
Updated Sat, 01 Sep 2018 09:56 AM IST
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अखिलेश यादव
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अखिलेश यादव ने विक्रमादित्य मार्ग स्थित भूखंड संख्या 1-ए के बंगले में अब हेरिटेज होटल बनाने का खयाल छोड़ दिया है। उन्होंने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर संशोधन याचिका में कहा है कि वह सिर्फ बंगले में मरम्मत करान चाहते हैं जिसके बाद कोर्ट ने अखिलेश यादव को इसकी इजाजत दे दी है। हालांकि अदालत ने साफ किया है कि वहां कोई ढांचागत परिवर्तन अथवा नया निर्माण नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने 18 अगस्त के अपने आदेश में इस सीमा तक संशोधन किया है।
न्यायमूर्ति विक्रमनाथ व न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश इस मामले में लंबित जनहित याचिका में अखिलेश व उनकी पत्नी डिम्पल यादव की तरफ से दायर अर्जी पर दिया। इसमें उन्होंने अदालत से 18 अगस्त के आदेश में संशोधन करने की गुजारिश की थी। उन्होंने विक्रमादित्य मार्ग स्थित भूखंड 1-ए पर बिजली की वायरिंग, फर्श की मरम्मत, बगीचे में पेड़-पौधे लगाए जाने समेत अन्य कार्य कराने की इजाजत मांगी थी।
अदालत ने इस मामले में दायर जनहित याचिका पर बीते 18 अगस्त को अंतरिम आदेश देते हुए वीआईपी जोन स्थित कालिदास मार्ग, विक्रमादित्य मार्ग व गौतमपल्ली में किसी भी निर्माणकार्य पर रोक लगा दी थी। इससे अखिलेश यादव का प्रस्तावित हेरिटेज होटल निर्माण कार्य अधर में फंस गया था।
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न्यायमूर्ति विक्रमनाथ व न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश इस मामले में लंबित जनहित याचिका में अखिलेश व उनकी पत्नी डिम्पल यादव की तरफ से दायर अर्जी पर दिया। इसमें उन्होंने अदालत से 18 अगस्त के आदेश में संशोधन करने की गुजारिश की थी। उन्होंने विक्रमादित्य मार्ग स्थित भूखंड 1-ए पर बिजली की वायरिंग, फर्श की मरम्मत, बगीचे में पेड़-पौधे लगाए जाने समेत अन्य कार्य कराने की इजाजत मांगी थी।
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अदालत ने इस मामले में दायर जनहित याचिका पर बीते 18 अगस्त को अंतरिम आदेश देते हुए वीआईपी जोन स्थित कालिदास मार्ग, विक्रमादित्य मार्ग व गौतमपल्ली में किसी भी निर्माणकार्य पर रोक लगा दी थी। इससे अखिलेश यादव का प्रस्तावित हेरिटेज होटल निर्माण कार्य अधर में फंस गया था।
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कोर्ट ने कहा ये
इस मामले में संशोधन याचिका दाखिल कर कहा गया था कि भूखंड संख्या 1-ए स्थित बंगले की महज मरम्मत कराई जानी थी जिसके लिए एलडीए की इजाजत जरूरी थी। होटल बनाने के लिए उन्होंने जो अर्जी एलडीए को दी है, उसे वे वापस ले लेंगे। अदालत ने अर्जी पर सुनवाई के बाद कहा कि भूखंड संख्या 1-ए पर नवीनीकरण या मरम्मत का कार्य कराने की इजाजत न दिए जाने का कोई कारण नहीं है। बंगला परिसर में कोई नया निर्माण अथवा ढांचागत परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अदालत ने इसके साथ मामले को पहले से तय तारीख 5 सितंबर को सूचीबद्ध करने को कहा।