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निकाय चुनाव : एके शर्मा ने कहा, ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर देंगे आरक्षण, विशेषज्ञों की ली जाएगी राय
Tue, 27 Dec 2022 06:52 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Tue, 27 Dec 2022 06:52 PM IST
सार
हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वयं मांग की गई थी कि निकाय चुनाव को बगैर ओबीसी आरक्षण के ही पूरा करा लिया जाए, इसके आधार पर आदेश कर दिया जाए। पांच दिसंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनाव के लिए जारी की गई अनंतिम अधिसूचना में ओबीसी को सभी पदों पर 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया था।
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एके शर्मा।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि पिछड़ों को आरक्षण दिए बगैर निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे। उन्होंने फैसले के बाद मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि निकाय चुनाव के संबंध में और ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीए जिस पर फैसला आ गया है। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आरक्षण के संबंध में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करेगी।
इस संबंध में आयोग गठित किया जाएगा। इसकी देखरेख में ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कानूनी पहलुओं का गंभीरता से अध्ययन किया जाएगा और विधि विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए अपील की जाएगी।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वयं मांग की गई थी कि निकाय चुनाव को बगैर ओबीसी आरक्षण के ही पूरा करा लिया जाए, इसके आधार पर आदेश कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनाव के लिए जारी की गई अनंतिम अधिसूचना में ओबीसी को सभी पदों पर 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया था।
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इस संबंध में आयोग गठित किया जाएगा। इसकी देखरेख में ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कानूनी पहलुओं का गंभीरता से अध्ययन किया जाएगा और विधि विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए अपील की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वयं मांग की गई थी कि निकाय चुनाव को बगैर ओबीसी आरक्षण के ही पूरा करा लिया जाए, इसके आधार पर आदेश कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनाव के लिए जारी की गई अनंतिम अधिसूचना में ओबीसी को सभी पदों पर 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया था।
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