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घटिया ‘शाही टुकड़ा’ परोसने पर इस रेस्टोरेंट पर लगा जुर्माना, करने होंगे हजारों रुपये जमा

Tue, 17 Apr 2018 01:36 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 17 Apr 2018 01:36 PM IST
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ADM court fined thousand rupees at lucknow restaurants
डेमो - फोटो : amar ujala
लखनऊ में घटिया शाही टुकड़ा परोसने पर न्याय निर्णयन अधिकारी व एडीएम सिटी पूर्वी कोर्ट ने दस्तरखान पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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लैब जांच में नमूना फेल होने पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा फर्म ब्रदर्स चिकन एंड मटन शॉप पर 20 हजार और श्रीराम प्रोविजनल स्टोर निशातगंज पर 25 हजार का जुर्माना लगा।

कोर्ट ने तीनों मामलों में जुर्माना राशि एक माह में सरकारी खाते में जमा न कराने पर इसकी वसूली को आरसी जारी करने का भी निर्देश दिया। बीएन रोड स्थित मैसर्स दस्तरखान से लिया शाही टुकड़े का नमूना जांच में घटिया व सब स्टैंडर्ड निकला।
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पढ़ें, इन पर लगा जुर्माना

ADM court fined thousand rupees at lucknow restaurants
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इसे गंभीर चूक मानते हुए मौजूद विक्रेता एके सेठ तथा मालिक फैजल अलफीन के खिलाफ अर्थदंड लगाया गया। वहीं, फर्म ब्रदर्स चिकन एंड मटन शॉप इंसाफनगर, इंदिरानगर के विक्रेता मो. फिरोज तथा मालिक अब्दुल सलाम को फूड पंजीयन कराए बिना दुकान चलाने का दोषी मानकर जुर्माना लगाया गया।

निशातगंज प्रेम बाजार के श्रीराम प्रोविजन स्टोर के नमकीन सेव का नमूना फेल पाए जाने पर संचालक सुशील अग्रवाल पर जुर्माना लगाया। एडीएम सिटी पूर्वी जितेंद्र मोहन सिंह ने कहा एक माह में तय जुर्माना राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं कराई तो इसकी रिकवरी राजस्व बकायेदारी की तरह सुनिश्चित कराई जाए। 
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