{"_id":"5ca2b079bdec2214130e6d15","slug":"additional-chief-secretary-mahesh-gupta-has-appealed-to-end-sentence","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता ने की सजा समाप्त करने की अपील, अदालत ने विशेष सुनवाई की मांग ठुकराई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता ने की सजा समाप्त करने की अपील, अदालत ने विशेष सुनवाई की मांग ठुकराई
Tue, 02 Apr 2019 06:14 AM IST
शाहरुख खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Tue, 02 Apr 2019 06:14 AM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सहायक समीक्षा अधिकारी वरिष्ठता सूची विवाद में पिछले दिनों अवमानना के दोषी ठहराए गए अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन महेश गुप्ता की सजा समाप्त करने की अपील पर सोमवार को ही सुनवाई करने का आग्रह हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दिया।
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने महेश गुप्ता को यह सजा सहायक समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची संबंधी मामले में डॉ. किशोर टंडन समेत आठ अन्य द्वारा पिछले साल दायर अवमानना याचिका पर सुनाई थी।
गुप्ता पर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का आरोप था और उन्हें व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया गया था। अदालत ने महेश गुप्ता को कोर्ट समाप्त होने तक (एक दिन) की सजा सुनाई थी।
विज्ञापन
साथ ही महेश गुप्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका था जो उन्हें अपने पास से देना होगा। अवमानना की सजा माफ किए जाने को लेकर महेश गुप्ता की तरफ से सोमवार को हाईकोर्ट में अपील की गई।
विज्ञापन
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने महेश गुप्ता को यह सजा सहायक समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची संबंधी मामले में डॉ. किशोर टंडन समेत आठ अन्य द्वारा पिछले साल दायर अवमानना याचिका पर सुनाई थी।
विज्ञापन
गुप्ता पर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का आरोप था और उन्हें व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया गया था। अदालत ने महेश गुप्ता को कोर्ट समाप्त होने तक (एक दिन) की सजा सुनाई थी।
विज्ञापन
साथ ही महेश गुप्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका था जो उन्हें अपने पास से देना होगा। अवमानना की सजा माफ किए जाने को लेकर महेश गुप्ता की तरफ से सोमवार को हाईकोर्ट में अपील की गई।
उनके अधिवक्ताओं ने अदालत से इस मामले की सोमवार को ही सुनवाई किए जाने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया। अदालत ने मौखिक आदेश दिए कि इस मामले की भी अन्य सामान्य मामलों की तरह ही सुनवाई होगी।