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Lucknow News: रजिस्ट्री के लिए पत्नी का नाम जोड़ना नहीं रहेगा अनिवार्य

Tue, 16 Sep 2025 02:46 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 16 Sep 2025 02:46 AM IST
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Adding wife's name for registry will not be mandatory
लखनऊ विकास प्रा​धिकरण।
लखनऊ। संपत्तियों की रजिस्ट्री में एलडीए बदलाव करने जा रहा है। इसमें विवाहित आवंटियों के लिए पत्नी का नाम जोड़ना अनिवार्य नहीं रहेगा। इस संबंध में भेजे गए प्रस्ताव पर शासन ने प्राधिकरण से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
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एलडीए में अभी मकान, दुकान, प्लॉट या फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए विवाहित पुरुषों को पत्नी का नाम अनिवार्य रूप से जोड़ना पड़ता है। इन आवंटियों को शपथपत्र और पत्नी के निधन की स्थिति में मृत्यु प्रमाणपत्र देना पड़ता है। इसके बाद ही रजिस्ट्री की जाती है। इस व्यवस्था में बदलाव की काफी दिन से मांग हो रही है।
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ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जिसमें पति-पत्नी में से एक विदेश में रहता है और रजिस्ट्री के लिए आना मुश्किल होता है। परिवारिक विवाद में यह नियम परेशानी बनता है। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने नियम में बदलाव का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इसमें शासनादेश वर्ष 2001 को संशोधित कर छूट देने का सुझाव दिया गया है। इस पर शासन ने एलडीए से प्रस्ताव को और स्पष्ट करने के लिए रिपोर्ट मांगी है।
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