फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   AAP MP Sanjay Singh asked for time to surrender in MP MLA court.

Sultanpur: आप सांसद संजय सिंह ने कोर्ट से समर्पण करने के लिए मांगा समय, बोले - अभी राज्यसभा सत्र चल रहा

Fri, 09 Aug 2024 05:00 PM IST
ishwar ashish संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Published by: ishwar ashish Updated Fri, 09 Aug 2024 05:00 PM IST
सार

एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की एडीजे ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से सुनाई गई तीन माह की सजा के खिलाफ आप सांसद संजय सिंह व सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत छह दोषियों की अपील खारिज कर दी थी।

विज्ञापन
AAP MP Sanjay Singh asked for time to surrender in MP MLA court.
आम सांसद संजय सिंह। - फोटो : amar ujala

विस्तार

बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन करने के मामले में अपील खारिज होने के बाद शुक्रवार को आप सांसद संजय सिंह व सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा ने समर्पण करने के लिए मौका मांगा। सांसद ने राज्यसभा सत्र चलने और पूर्व विधायक ने पत्नी के बीमार होने के आधार पर समर्पण के लिए अन्य तिथि नियत करने की मांग की। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की प्रभारी एसीजेएम मुक्त त्यागी ने मामला पीठासीन अधिकारी के सामने पेश होने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


मजिस्ट्रेट कोर्ट से सुनाई गई तीन माह की सजा के खिलाफ आप सांसद संजय सिंह व सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत छह दोषियों की अपील बीते छह अगस्त को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की एडीजे एकता वर्मा ने खारिज कर दी थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट की सजा को बहाल कर आरोपियों को नौ अगस्त को अदालत में समर्पण करने का आदेश दिया था।
विज्ञापन


शहर में हो रही बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत अन्य लोगों ने 19 जून 2001 को कोतवाली नगर क्षेत्र के गभड़िया ओबरब्रिज के उत्तरी छोर के पास सड़क जामकर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने संजय सिंह व अनूप संडा समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


11 जनवरी 2023 को एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता संतोष चौधरी, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, पूर्व नामित सभासद विजय सेक्रेटरी व सुभाष चौधरी को दोषी मानते हुए तीन-तीन माह की कैद व प्रत्येक को डेढ़-डेढ़ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed