फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   AAP leader sanjay singh got intrim bail in CJM in sultanpur.

आप नेता संजय सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर, अंतरिम बेल पर रिहा, चल रहा है मारपीट का केस

Thu, 24 Aug 2017 07:18 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सुल्तानपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, सुल्तानपुर Updated Thu, 24 Aug 2017 07:18 PM IST
विज्ञापन
AAP leader sanjay singh got intrim bail in CJM in sultanpur.
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह - फोटो : amar ujala

सदर तहसील के रजिस्ट्री ऑफिस के दलित लिपिक पर हमला करने के मामले में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने बृहस्पतिवार को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया। स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट उत्कर्ष चतुर्वेदी ने उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तिथि नियत की है। मामला कोतवाली नगर से जुड़ा है।

विज्ञापन


शहर के गभड़िया निवासी और मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह पांच जून 2007 को सदर तहसील के रजिस्ट्री ऑफिस में अपने भाई के विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने गए थे। रजिस्ट्री ऑफिस के दलित लिपिक राम सागर ने अभिलेख अपूर्ण होने पर उन्हें दोबारा आने को कहा था।
विज्ञापन


आरोप है कि संजय सिंह व उनके साथ गए दो अन्य आरोपियों ने लिपिक पर हमलाकर जातिसूचक शब्दों से उसे अपमानित किया था। कोतवाली नगर में लिपिक राम सागर की तहरीर पर पुलिस ने आप नेता संजय सिंह, गभड़िया निवासी अनिल द्विवेदी व शहर के निरालानगर निवासी आशुतोष सिंह व एक अज्ञात के खिलाफ हमला करने, दलित उत्पीड़न के अभियोग में मुकदमा दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


विवेचक रहे तत्कालीन सीओ सिटी राम चरन ने 29 अगस्त 2007 को तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इसी मामले में बृहस्पतिवार को आप प्रवक्ता संजय सिंह ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट उत्कर्ष चतुर्वेदी की कोर्ट में आप नेता की जमानत पर सुनवाई हुई।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संदीप सिंह, मदन सिंह व अरविंद सिंह राजा ने बहस की। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल सीएल दुबे ने मौका मांगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आप नेता को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए उनकी नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तिथि नियत की है।

डेढ़ वर्ष पूर्व जारी हुआ था गैर जमानती वारंट

AAP leader sanjay singh got intrim bail in CJM in sultanpur.

सीजेएम ने नौ अप्रैल 2008 को चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ समन जारी कर तलब किया था। कोर्ट ने 22 जून 2009 को आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था। फिर भी कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर तीन फरवरी 2016 को सीजेएम ने आप नेता समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed