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नगर निगम में शामिल 88 नए गांवों पर इसी महीने से गृहकर

Tue, 08 Dec 2020 01:50 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Dec 2020 01:50 AM IST
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88 Village will come under nagar nigam
सीमा विस्तार के बाद नगर निगम में आए 88 नए गांवों पर इसी महीने से हाउस टैक्स लगेगा। इसे लेकर नगर आयुक्त ने आदेश भी जारी कर दिया है। इस पर मुख्य कर निर्धारण अधिकारियों की ओर से सभी जोनल अधिकारियों को सर्वे कर दिसंबर से गृहकर लगाने का आदेश दे दिया गया है। सबसे पहले व्यावसायिक संपत्तियों पर टैक्स लगाया जाएगा। गृहकर निर्धारण गांव के नजदीकी वार्ड की दर के आधार पर होगा। जो नए गांव नगर निगम सीमा में शामिल हुए हैं।
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उनमें एलडीए की गोमती नगर विस्तार, जानकीपुरम विस्तार, बसंतकुंज, सीजी सिटी, और आवास विकास परिषद की अवध विहार, निजी बिल्डर की अंसल एपीआई जैसी बड़ी कॉलोनियां हैं।
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जो बीते साल तक शहर का हिस्सा तो थीं पर नगर निगम की सीमा में नहीं थीं। इन कॉलोनियों में सड़क, सीवर, पेयजल और मार्ग प्रकाश व अन्य सभी सुविधाएं हैं। ऐसे में निगम प्रशासन इन पर सबसे पहले गृहकर लगाने जा रहा है।
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यह है नियम
मुख्य गृहकर निर्धारण अधिकारी महातम यादव का कहना है कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 177 ज में दिए प्राविधान के तहत ऐसे घरों पर निगम गृहकर लगा सकता है जहां पेयजल, सड़क और मार्ग प्रकाश की सुविधा है या जिन्हें सीमा में आए पांच साल हो गए हो। निगम सीमा में जो 88 गांव आए हैं, उनका अभी पहला साल ही है। ऐसे में इनमें से जहां अभी पानी, सड़क, मार्ग प्रकाश की सुविधा नहीं है, वहां इसे जल्द उपलब्ध कराकर गृहकर लगाने का प्रावधान है।

कराए जाएंगे आवश्यक कार्य
नगर निगम की सीमा में आए नए गांवों में पानी, सड़क, मार्ग प्रकाश आदि सुविधाओं के लिए सर्वे कराया जा रहा है। इसके बाद जरूरत मुताबिक विकास कार्य कराए जाएंगे। यह भी देखा जाएगा कि कहां, कितने सफाई कर्मचारियों की जरूरत है। सफाई कर्मचारी लगाने को लेकर टीम बनाई जा चुकी है। इसकी रिपोर्ट पर काम किया जाएगा।

यह लाइसेंस भी होंगे लागू
समिति की रिपोर्ट के मुताबिक इन 88 गांवों में निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर, शराब-बीयर की दुुकान चलाने के लिए भी नगर निगम उपविधि के तहत लाइसेंस लेना होगा। इसी तरह विज्ञापन को लेकर भी नियम लागू होंगे।


किया जाएगा सर्वे
नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने बताया कि जो गांव नगर निगम की सीमा में आए हैं, वे सभी गृहकर के दायरे में आ गए हैं। जहां जनसुविधाएं हैं, वहां सबसे पहले टैक्स लगेगा। समिति की रिपोर्ट पर आदेश दिया गया है कि यहां दिसंबर से टैक्स लगाने के लिए सर्वे किया जाएगा।
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