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69000 शिक्षक भर्ती: दो अफसरों को अवमानना नोटिस, एक अंक विवाद में नहीं हुआ आदेश का पालन
Tue, 06 Feb 2024 10:59 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Tue, 06 Feb 2024 10:59 PM IST
सार
दो महीने बाद भी अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक देने समेत पूरी प्रक्रिया न पूरी करने पर कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। मामले में सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वासन भी दिया गया था।
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विस्तार
69 हजार शिक्षक भर्ती के एक अंक विवाद मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एमकेएस सुंदरम और सचिव अपर्णा यू को अवमानना नोटिस जारी किया।
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न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश अभ्यर्थी विकास सिंह की अवमानना याचिका पर दिया। याची के अधिवक्ता का कहना था कि अफसरों ने 28 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट के समक्ष दिए गए उस आश्वासन को लेकर अभी तक पालन नहीं किया।
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28 नवंबर 2023 के आदेश के तहत अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक देने समेत संपूर्ण प्रक्रिया दो माह में पूरी करने का आश्वासन सरकार की ओर से कोर्ट को दिया गया था। लेकिन, दो माह बाद भी इस आदेश का पालन नहीं किया गया, जो न्यायालय के आदेश की अवमानना है।
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इस पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले को 11 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध कर पेश करने का आदेश दिया।