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69 हजार शिक्षक भर्ती : चयन सूची रद्द करने के खिलाफ फैसला सुरक्षित, आदेश के खिलाफ सुनवाई पूरी
Wed, 20 Mar 2024 12:13 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Wed, 20 Mar 2024 12:13 AM IST
सार
69000 हजार सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण कोटे का सही से अनुपालन ना किए जाने के मामले में लखनऊ पीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69000 हजार सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण कोटे का सही से अनुपालन ना किए जाने के मामले में पिछले साल 13 मार्च को दिए गए एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अपील पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित कर लिया।
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परिषदीय विद्यालयों के 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण विसंगति पाए जाने पर हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2023 को 6800 अभ्यर्थियों की सूची रद्द करते हुए पूरी लिस्ट को फिर से देखने (रिविसिट) करने का आदेश राज्य सरकार को दिया था।
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इसके खिलाफ 19000 सीटों पर विवाद को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की दो न्यायाधीशों के खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की थी। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने अशोक यादव व अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया।
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