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69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामला: सरकार आज डबल बेंच में दाखिल करेगी विशेष अपील
Fri, 05 Jun 2020 11:38 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Fri, 05 Jun 2020 11:38 AM IST
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फाइल फोटो
69000 सहायक अध्यापक भर्ती पर सिंगल बेच की रोक के निर्णय के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग शुक्रवार को डबल बेंच में विशेष अपील दायर करेगी। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि महाधिवक्ता विशेष याचिका दायर कर भर्ती जारी रखने की अनुमति देने का आग्रह करेंगे।
महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने बताया कि खंडपीठ से सुनवाई की तारीख मिलने पर मजबूती से पक्ष रखा जाएगा। इस मामले में बुधवार को अध्यापक भर्ती की काउंसलिंग शुरू हुई थी। इसी दौरान हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने विवादित प्रश्नों को लेकर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
अभ्यर्थियों को भुगतना होगा गलत आवेदन भरने का नतीजा
69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन भरने में त्रुटि करने वाले अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की त्रुटि को मानवीय भूल स्वीकार कर संशोधन की अनुमति का आदेश देने से इनकार कर दिया है
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कोर्ट ने 60 से अधिक अभ्यर्थियों की याचिकाएं खारिज करते हुए कहा, इनको देखने से ऐसा लगता है कि यह जानबूझकर की गई गलती है। यह मानवीय त्रुटि नहीं है। अगर अदालतें ऐसी गलतियों को स्वीकार करती रहीं तो इसका नतीजा यह होगा कि अभ्यर्थी इस प्रकार की गलतियों का फायदा उठाते रहेंगे।
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महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने बताया कि खंडपीठ से सुनवाई की तारीख मिलने पर मजबूती से पक्ष रखा जाएगा। इस मामले में बुधवार को अध्यापक भर्ती की काउंसलिंग शुरू हुई थी। इसी दौरान हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने विवादित प्रश्नों को लेकर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
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अभ्यर्थियों को भुगतना होगा गलत आवेदन भरने का नतीजा
69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन भरने में त्रुटि करने वाले अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की त्रुटि को मानवीय भूल स्वीकार कर संशोधन की अनुमति का आदेश देने से इनकार कर दिया है
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कोर्ट ने 60 से अधिक अभ्यर्थियों की याचिकाएं खारिज करते हुए कहा, इनको देखने से ऐसा लगता है कि यह जानबूझकर की गई गलती है। यह मानवीय त्रुटि नहीं है। अगर अदालतें ऐसी गलतियों को स्वीकार करती रहीं तो इसका नतीजा यह होगा कि अभ्यर्थी इस प्रकार की गलतियों का फायदा उठाते रहेंगे।
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अगर गलती पकड़ में आ गई तो वो आसानी से यह कह देंगे कि यह मानवीय त्रुटि है। आशुतोष कुमार श्रीवास्तव और 60 अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने दिया है।