लेफ्टिनेंट कर्नल ने बुक करवाई थी ओला कैब, नहीं पहुंची, देना होगा 60 हजार रुपये जुर्माना
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कैब के नहीं पहुंचने और ड्राइवर के बुकिंग कैंसिल करने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने ओला को सेवा में कमी का दोषी माना है। इस मामले में उसे लेफ्टिनेंट कर्नल को 60 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। 30 दिन में मुआवजा नहीं देने पर नौ प्रतिशत की दर से ब्याज भी लगाया जाएगा।
अलीगंज निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल विजय कुमार ने फोरम को बताया था कि अप्रैल 2016 में वह पत्नी और दो बच्चों के साथ माता-पिता से मिलने के लिए लखनऊ आए थे। लौटने के दौरान उन्होंने घर से चारबाग स्टेशन के लिए ओला कैब बुक की, इसके लिए 1900 रुपये का भुगतान एडवांस में भी किया।
सवेरे पौने पांच बजे कैब को उनके घर पहुंचना था। ड्राइवर को फोन करने पर उसने 10 मिनट में आने की बात कही। लेकिन बुकिंग कैंसिल करने के साथ ही फोन भी बंद कर दिया। इससे उन्हें स्टेशन पहुंचने में काफी परेशानी हुई।
बाद में कुमार ने जिला उपभोक्ता फोरम में ओला कैब पर 15 लाख रुपये मुआवजे और कानूनी कार्यवाही के खर्च का दावा किया।
मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार रुपये
इस मामले की सुनवाई के बाद आयोग के सदस्य राजर्षि शुक्ला ने ओला कैब को सेवा में कमी का दोषी माना। साथ ही उन्होंने कुमार के दावे को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 50 हजार रुपये सेवा में कमी के लिए और 10 हजार रुपये मानसिक कष्ट के लिए चुकाने का आदेश ओला कैब को दिया। साथ ही दो हजार रुपये कानूनी कार्यवाही के खर्च के लिए चुकाने को कहा है।