फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Chandan Gupta Murder Case NIA Court Convicts 28 Acquits 2 After Six Years Up Kasganj News

चंदन गुप्ता हत्याकांड: छह साल बाद NIA कोर्ट ने सुनाया फैसला, 28 दोषी करार; तिरंगा यात्रा के दौरान हुई थी हत्या

Thu, 02 Jan 2025 08:06 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 02 Jan 2025 08:06 PM IST
सार

Kasganj News: कासगंज में हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। वहीं, दो को दोषमुक्त बताया गया है। चंदन गुप्ता की 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या कर दी गई थी।

विज्ञापन
Chandan Gupta Murder Case NIA Court Convicts 28 Acquits 2 After Six Years Up Kasganj News
चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। - फोटो : amar ujala

विस्तार

विज्ञापन

कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान भड़के दंगे में चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि दो को बरी कर दिया। अदालत शुक्रवार को दोषियों को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सजा सुनाएगी।

एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सरकार बनाम सलीम व अन्य के मामले में गुरुवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोष सिद्ध हो चुके आरोपी बरकतुल्लाह के खिलाफ गैर जमानतीय अधिपत्र (एनबीडब्ल्यू) जारी करने का भी आदेश दिया। सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 341, 336, 307, 504, 506 और वसीम, नसीम, मोहसिन, राहत, बबलू और सलमान को राष्ट्रध्वज अपमान निवारण अधिनियम की धारा - 2 और आयुध अधिनियम की धारा 2/25 जबकि अभियुक्त सलीम को आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के अंतर्गत भी दोषी करार दिया गया है। दोषी पाए गए आरोपी सलीम के अदालत में पेश नहीं होने पर उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है।
विज्ञापन


यह था मामला

कासगंज में विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी और हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें मोटर साइकिलों पर सवार 100 से अधिक लोगों ने तिरंगा लेकर यात्रा निकाली थी। यात्रा कोतवाली इलाके के बड्डूनगर पहुंची, जहां गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। तिरंगा यात्रा को आगे नहीं बढ़ने देने से दो पक्षों के बीच तनातनी शुरू हो गई, जिसके बाद पथराव होने लगा। चंद मिनटों बाद ही दंगा भड़क गया, जिसमें चली एक गोली चंदन गुप्ता को लगने से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा शहर दंगे की चपेट में आ गया। हालात काबू में नहीं आने पर प्रशासन को इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी।

विज्ञापन
विज्ञापन

इनको किया दोषी करार

1. वसीम जावेद
2. नसीम जावेद
3. मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद उर्फ जग्गा
4. आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर
5. असलम कुरैशी
6. अकरम
7. तौफीक
8. खिल्लन
9. शवाब अली खान
10. राहत
11. सलमान
12. मोहसिन
13. आसिफ जिमवाला
14. साकिब
15. बबलू
16. नीशू उर्फ जीशान
17. वासिफ
18. इमरान
19. शमशाद
20. जफर
21. साकिर
22. खालिद परवेज
23. फैजान
24. इमरान
25. साकिर
26. मोहम्मद आमिर रफी
27. सलीम
28. मुनाजिर रफी

दो आरोपी हुए बरी

1. असीम कुरैशी
2. नसीरुद्दीन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed