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दुष्कर्मी को 20 साल की सजा

Wed, 03 Mar 2021 02:04 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 03 Mar 2021 02:04 AM IST
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20 years prison in rape case
लखनऊ। नाबालिग को बहलाकर ले जाने और दुराचार करने के आरोपी वसीम को दोषी ठहराकर पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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कोर्ट में सरकारी वकील अभिषेक उपाध्याय और नवीन त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि वादी ने पीजीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 जून 2014 को उसकी 16 वर्ष की पुत्री को अपने साथ ले गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना के दौरान पीड़ता को बरामद किया और उसका बयान दर्ज किया जिसमें पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया है।
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पति समेत तीन को एक साल की सजा
लखनऊ। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को प्रताड़ित करने व मारपीट करने के आरोपी पति पवन कुमार वर्मा, सास शीला वर्मा और देवर ओमप्रकाश वर्मा को दोषी ठहराते हुए एसीजेएम सपना त्रिपाठी ने एक साल की कैद और 16500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट में अभियोजन अधिकारी विजय कुमार यादव ने तर्क दिया कि वादिनी ने कृष्णानगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2011 में उसकी शादी पवन कुमार वर्मा से हुई थी लेकिन सास शीला और देवर ओमप्रकाश दहेज की मांग के चलते पीड़िता को मारते-पीटते और प्रताड़ित करते थे।
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